इलाज में लापरवाही पर उपभोक्ता आयोग ने चिकित्सक पर लगाया जुर्माना

इलाज में लापरवाही पर उपभोक्ता आयोग ने चिकित्सक पर लगाया जुर्माना
*ऑपरेशन कर चिकित्सक ने ड्रिल मशीन पैर के अन्दर छोड़ा
* आयोग ने चिकित्सक को 7लाख 40 हजार रुपये का 8 प्रतिशत ब्याज की दर से परिवादी को भुगतान करने का दिया आदेश

०१
WhatsApp Image 2023-11-05 at 19.07.46
PETS Holi 2024
previous arrow
next arrow
०१
WhatsApp Image 2023-11-05 at 19.07.46
PETS Holi 2024
previous arrow
next arrow

श्रीनारद मीडिया, डॉ विजय कुमार पाण्डेय, सीवान (बिहार):

 

जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष जयराम प्रसाद ने इलाज के दौरान लापरवाही बरतने के आरोप में चिकित्सक को दोषी ठहराया है ।आयोग ने दोषी चिकित्सक को 7 लाख 40 हजार रुपये का 8 प्रतिशत ब्याज के दर से वर्ष 2015 से भुगतान की तिथि तक करने का आदेश दिया है ।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मानपुरा निवासी शत्रुघ्न सिंह ने लावारिस पशु से धक्का लगने से घायल हो गए थे जिसमें उनका हाथ और पैर टूट गया। शिकायतकर्ता को अविलंब  सीवान  के एक हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्‍टर के यहां भर्ती कराया गया जहां शिकायतकर्ता के पैर का ऑपरेशन किया गया ।

उसमे कुल 60000 हजार रुपये परिवादी ने बतौर इलाज खर्च किया ।परन्तु ऑपरेशन के बाद भी शिकायतकर्ता को कोई लाभ नहीं मिला और उसके पैर में सूजन एवम दर्द होता रहा। जिसके बाद परिवार वाले शिकायतकर्ता को पटना स्थित शेखपुरा के शेखर हॉस्पिटल में भर्ती कराया ।

अस्पताल के डॉ लक्ष्मी वर्मा तथा डॉ एस एस से मयूख ने जांचोंपरांत पाया की शिकायतकर्ता के बाएं पैर में ड्रिल बिट ऑपरेशन के दौरान छूट गया है। एक्सरे रिपोर्ट से और भी स्पष्ट हो गया कि शिकायतकर्ता के बाएं पैर में ड्रिल बिट चिकित्सक ने लापरवाही से ऑपरेशन में शरीर में ही छोड़ ।

शिकायतकर्ता ने विपक्षी के विरुद्ध उपभोक्ता आयोग् में शिकायत दर्ज कर 7 लाख 40 हजार रुपये के हर्जाने की राशि के भुगतान का दावा पेश किया । जिसपर सुनवाई करते हुए फोरम के अध्यक्ष जयराम प्रसाद तथा सदस्य आलोक कुमार सिन्हा ने तथ्यों पर विचार करते हुए संयुक्त रूप से विपक्षी डॉक्‍टर को इलाज में लापरवाही बरतने हेतु दोषी ठहराया ।

साथ ही फोरम ने आदेश दिया कि वह दावा राशि 7,लाख 40,हजार रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 03फरवरी15 से लेकर आदेश की तिथि से दो माह के अंदर परिवादी को भुगतान करें। अन्यथा उपभोक्ता आयोग कानून के प्रावधानों के तहत विपक्षी के विरुद्ध दंडात्मक आदेश पारित करेगा।

यह भी पढ़े

 

Leave a Reply

error: Content is protected !!