झारखंडः तीन साल की बच्ची के दुष्कर्म और हत्या मामले में मौत होने तक जेल
श्रीनारद मीडिया‚ पंकज मिश्रा‚ रांची‚ झारखंड :
जमशेदपुर । तीन साल की बच्चीे के साथ दुष्कर्म कर हत्या कर देने के मामले में जमशेदपुर की एक अदालत ने दोषी को सजा सनाई। इनमें से एक को मौत होने तक कारावास की सजा सुनाई। दोषियों पर जुर्माना भी लगाया गया।
टाटानगर रेलवे स्टेशन से 25 जुलाई 2019 को 3 साल की बच्ची का तीन लोगों ने अपहरण कर लिया गया था। बर्मामाइंस में एक मकान में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। फिर बच्ची का सिर काटकर फेंक दिया। इसी मामले में अदालत ने तीनों दोषियों को सजा सुनाई।
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सजा के तहत आरोपी रिंकू साव को मौत होने तक आजीवन कारावास और 90 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। दूसरे आरोपी मोनू मंडल को 10 साल कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। कैलाश कुमार को 7 साल और 10 हजार रुपये की सजा सुनाई गई। इन तीनों आरोपियों को 12 जून, 2020 को दोषी करार दिया गया था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की गिरफ्तारी हुई थी।