बिहार में नाइट कर्फ्यू लागू, स्कूल-कॉलेज और धार्मिक स्थल 15 मई तक बंद, शादी में 100 लोगों को अनुमति.

बिहार में नाइट कर्फ्यू लागू, स्कूल-कॉलेज और धार्मिक स्थल 15 मई तक बंद, शादी में 100 लोगों को अनुमति.

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श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क

बिहार में कोरोना के बदतर हो रही स्थिति को कम करने के लिए लॉकडाउन नहीं लगेगा. लेकिन रात 9 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा. राज्य सभी स्कूल-कॉलेज 15 मई तक बंद रहेंगे. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वीकेंड लॉकडाउन अगले हफ्ते क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद फैसला लिया जाएगा.

सीएम नीतीश ने बताया कि जिम, सिनेमाघर, मॉल, खेल कॉमप्लेक्स, रेस्टोरेंट, सहित सभी धार्मिक स्थल 15 तक बंद रहेगा. सभी सार्वजनिक आयोजन पर रोक रहेगा. शादी विवाह एवं श्राद्ध जैसे आयोजन में संख्या तय रहेगा. शादी विवाह में 100 लोगों को अुनमति रहेगी.

दाह संस्कार में 25 लोगों को अनुमति रहेगी. भीड़भाड़ वाली जगहों पर धारा 144 लागू रहेगी. आवश्य सेवाओं पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा. ई-कॉमर्स चलते रहेगा. बस-ऑटो इत्यादि परिवहन सेवाएं चलती रहेंगी. सभी कार्यालय पांच बजे तक ही खुलेंगे. 15 मई तक बिहार में सभी परीक्षा (स्कूल-कॉलेज) रद्द कर दी गयी है.

मुख्यमंत्री ने बैठक में डीएम-एसपी से जिले की हालात की रिपोर्ट ली हैं. इस बैठक में उप मुख्यमंत्री तार किशोर प्रसाद के अलावा कई बड़े अधिकारी भी शामिल हुए. माना जा रहा है कि बिहार में हर पल बढ़ते कोरोना के खतरे को देखते हुए अब राज्य सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है. पिछले दो दिनों से मुख्यमंत्री लगातार कोरोना संकट पर समीक्षा बैठकों में शामिल होते रहे हैं.

गौरतलब है कि बिहार में कोरोना रोज नये रिकॉर्ड कायम कर रहा है. शनिवार को भी सबसे अधिक 7870 नये मामले दर्ज किये गये. वहीं कोरोना से शनिवार को 34 लोगों की मौत हो गयी. इसमें पटना में सबसे अधिक 1898 नये मामले सामने आये. इस बीच राज्य में कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्धता के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक कंट्रोल रूम बनाया है. विभाग के विशेष सचिव की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की टीम ऑक्सीजन उपलब्धता की मॉनिटरिंग कर रही है.

बिहार में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नीतीश कुमार सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। इसकी जानकारी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी। उन्होंने कहा कि हमने कोरोना से बचाव के लिए तमाम उपायों पर चर्चा की है। आज राज्य में 8,690 नए मामले मिले हैं। पिछले साल की तरह कोरोना संक्रमित मरीज मिलने वाले एरिया को कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा।

अस्पतालों में ऑक्सीजन मुहैया कराई जाएगी। सभी तरह की दवा का इंतजाम किया जाएगा। होम आइसोलेशन में रहने वालों की मॉनिटरिंग की जाएगी। डेडिकेटिड कोविड हेल्थ संटेर बनेगा। स्वास्थ्यकर्मियों को एक महीने का अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा। अनुमंडल स्तर पर क्वारंटाइन बनाया जाएगा।

क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में 15 मई तक सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रखने का फैसला लिया गया है। इस अवधि के दौरान किसी भी तरह की परीक्षा नहीं ली जाएगी। सभी सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, जिम, स्वीमिंग पूल, पार्क और उद्यान 15 मई तक बंद रहेंगे।

सूबे में रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा। रेस्टारेंट, ढाबा और भोजनालय में बैठकर खाने पर प्रतिबंध रहेगा। रात्रि 9 बजे तक ही होम डिलीवरी का संचालन होगा। शाम को सात बजे तक ही खुली रहेंगी सब्जी की दुकानें।

सरकारी एवं निजी कार्यालय 5 बजे तक बंद हो जाएंगे। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी तरह के सरकारी एवं निजी आयोजन पर रोक रहेगी। यह शादी और श्राद्ध कार्यक्रम पर लागू नहीं होगा। वहीं, दफन और दाह संस्कार के लिए सिर्फ 25 लोगों की अनुमति होगी।

श्राद्ध और शादी कार्यक्रम में सिर्फ 100 लोग तक अनुमति होगी। वहीं, मोहल्लावार दुकानें खोलने की अनुमति होगी। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा तय किया जाएगा। भीड़-भाड़ वाले मंडियों को बड़े इलाकों में स्थान्तरित किया जा सकेगा।

नगर क्षेत्र एवं प्रखण्ड मुख्यालय में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए धारा 144 लगाई जा सकती है। आवश्यक सेवाओं परिवहन, बैंकिंग, डाक, स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन स्टोर, फायर, पुलिस, एम्बुलेंस आदि में छूट रहेगी।

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