#रक्सौल:-समुचित साक्ष्य नही मिलने के आधार पर न्यायालय ने काली मंदिर के पीठाधीशवर सेवक संजय नाथ महाराज को निर्दोष करार देते हुए किया बरी।

समुचित साक्ष्य नही मिलने के आधार पर न्यायालय ने काली मंदिर के पीठाधीशवर सेवक संजय नाथ महाराज को निर्दोष करार देते हुए किया बरी।

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श्री नारद मीडिया,प्रतीक कु सिंह , रक्सौल/ मोतीहारी(बिहार)

विश्व हिन्दू परिषद् के केन्द्रीय मार्गदर्शक मंडल के सदस्य और रक्सौल काली मंदिर के पीठाधीशवर सेवक संजय नाथ महाराज को आज रक्सौल न्यायालय श्री संजय कुमार 6 नम्बर के कोर्ट से सुलह और समुचित साक्ष्य नही मिलने के आधार पर न्यायालय ने निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया।
न्यायालय ट्रायल नम्बर 1423/ 20 तथा रक्सौल थाना कांड संख्या 89 /17 के तहत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 395 A ,398 के तहत आरोप पत्र दाखिल हुआ था। दो गवाहों का बयान भी हुआ था जो एफ आइ आर से मिलते जुलते नही थे कंट्रोभर्सियल था बाद मे सूचक की ओर से सुलहनामा भी दाखिल किया गया। बचाव पक्ष की ओर से अशोक श्रीवास्तव अधिवकता वकालत कर रहे थे तथा इनका सहयोग अनिल कुमार सिंह, संतोष सिंह अमिताभ श्रीवास्तव, गणेश ठाकुर सुदामा प्रसाद सभी अधिवकता कर रहे थे। सूचक की ओर से सरकारी वकील दलिल दे रहे थे।
न्यायालय नै दो माह के ट्रायल के बाद आज समूचित साक्ष्य के आभाव और सुलह के आधार पर महाराज जी को बरी किया। बाद मे न्यायालय परिसर मे विहिप के ज़िला मंत्री मनीष कुमार अधिवकता, नगर अधयक्ष देवेन्द्र कुमार सिंह, सुरेश सिंह बजरंगदल के सोनू, बबूल ओमप्रकाश यादव द्वारा फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया और सभी ने न्यायालय के प्रति आभार प्रकट किया।

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