सहरसा में 3 साइबर क्रिमिनल चढ़ गये पुलिस के हत्थे

सहरसा में 3 साइबर क्रिमिनल चढ़ गये पुलिस के हत्थे

०१
WhatsApp Image 2023-11-05 at 19.07.46
priyranjan singh
IMG-20250312-WA0002
IMG-20250313-WA0003
previous arrow
next arrow
०१
WhatsApp Image 2023-11-05 at 19.07.46
priyranjan singh
IMG-20250312-WA0002
IMG-20250313-WA0003
previous arrow
next arrow

गेमिंग एप के जरिये लोगों को बनाते थे ठगी का शिकार

श्रीनारद मीडिया, स्‍टेट डेस्‍क:

सहरसा में साइबर पुलिस ने गेमिंग ऐप के माध्यम से साइबर ठगी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है और 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। सहरसा साइबर थाने को इस बात की गुप्त सूचना मिली कि एक व्यक्ति हटियागाछी हनुमान मंदिर के पास बैंक खाता, एटीएम और पासबुक लेने आया हुआ है, जिसे वो साइबर ठगी में इस्तेमाल करना वाला है।

पुलिस उपाधीक्षक (साइबर) के नेतृत्व में साइबर थाना सहरसा की एक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर एक व्यक्ति भागने लगा, जिसे पीछा करके पकड़ लिया गया। पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम अभिषेक कुमार बताया, जो सलखुआ थाना क्षेत्र का रहने वाला है। पूछताछ में उसने बताया कि वे गेमिंग ऐप के जरिए साइबर ठगी करते हैं और उनका ठिकाना खगड़िया जिले के कमलपुर में है।

अभिषेक की निशानदेही पर पुलिस ने खगड़िया के कमलपुर में एक किराए के मकान पर छापा मारा, जहाँ दो और व्यक्ति साइबर ठगी करते हुए पाए गए। पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि ये लोग सीधे-सादे लोगों को पैसे का लालच देकर उनके दस्तावेज (आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता विवरण) लेते थे और उनकी जानकारी के बिना फर्जी तरीके से अलग-अलग बैंकों में खाते खुलवाकर अवैध रूप से पैसे का लेनदेन करते थे।

पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 लैपटॉप, 11 मोबाइल, 7 गूगल पे स्कैनर, 1 चेक बुक, 1 ब्लैंक चेक, 10 डेबिट कार्ड, 12 फोन पे स्कैनर, 3 आधार कार्ड, 8 बैंक पासबुक, 1 वाईफाई राउटर और 2 पैन कार्ड बरामद किए। इस संबंध में साइबर थाना में कांड संख्या 68/24 के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।

यह भी पढ़े

दानापुर फायरिंग में घायल दही गोप की मौत, अपराधियों ने मारी थी 5 गोली

बाबा सिद्ध नाथ समाधि स्थल सलारपुर में वार्षिक विशाल भंडारे का आयोजन

आज गुरुजी की पुण्यतिथि है- संजय सिंह

किसी संपत्ति के समझौता डिक्री के लिए स्टाम्प ड्यूटी की जरूरत नहीं- सुप्रीम कोर्ट

Leave a Reply

error: Content is protected !!