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आर्यन के मामले में अदालत ने माना सप्लायर से गठजोड़ के आरोप. - श्रीनारद मीडिया

आर्यन के मामले में अदालत ने माना सप्लायर से गठजोड़ के आरोप.

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श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क

बालीवुड सुपरस्टार शाह रुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत से मुंबई की विशेष अदालत ने इनकार कर दिया। अदालत ने अपने आदेश में वाट्सएप चैट का हवाला दिया और संदेह जाहिर किया कि जमानत मिलने के बाद आर्यन दोबारा यह अपराध नहीं करेंगे इसपर संदेह है। साथ ही अदालत ने कहा कि 6 ग्राम चरस आर्यन के मित्र अरबाज मर्चेंट के जूते में छिपा था और इस बात की जानकारी आर्यन खान को थी।

अदालत ने यह भी कहा कि आर्यन नियमित तौर पर ड्रग से जुड़ी गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं। मुंबई की एनडीपीएस कोर्ट में मामले की सुनवाई कर रहे जज वीवी पाटील ने 21 पेज का आदेश दिया। इसमें जमानत से इनकार करते हुए कहा गया है कि जमानत देने के बाद आर्यन यह अपराध दोबारा इसे नहीं करेंगे इस बात की गारंटी नहीं है।

 आदेश की अहम बातें –

– वाट्सएप चैट से प्रथम दृष्टया पता चलता है कि आरोपित आर्यन खान नियमित आधार पर अवैध नशीली दवाओं की गतिविधियों में लिप्त है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि खान के जमानत पर रहते हुए इसी तरह के अपराध करने की संभावना नहीं है।

– रिकार्ड पर रखी गई सामग्री से आरोपित संख्या एक (आर्यन खान) की आपूर्तिकर्ताओं और तस्करों से साठगांठ का पता चलता है।

– आरोपित संख्या एक और दो (अरबाज मर्चेट) लंबे समय से दोस्त हैं। आर्यन खान को पता था कि आरोपित संख्या दो ने अपने जूते में प्रतिबंधित पदार्थ छिपा रखा है।

– चूंकि, आर्यन खान को मर्चेट के जूते में चरस के बारे में पता था, इसलिए यह कहा जा सकता है कि यह दोनों आरोपितों के कब्जे में था।

– वाट्सएप चैट में बड़ी मात्रा में ड्रग्स का जिक्र था, प्रथम दृष्टया यह दर्शाता है कि आर्यन खान प्रतिबंधित नशीले पदार्थो का काम करने वाले व्यक्तियों के संपर्क में था।

– रिकार्ड पर रखे सुबूतों से पता चलता है कि आरोपित बड़े नेटवर्क का हिस्सा हैं। चूंकि आरोपित साजिश का हिस्सा हैं, इसलिए जब्त की गई ड्रग्स की पूरी मात्रा के लिए उनमें से प्रत्येक जिम्मेदार है।

– पूछताछ में उन्होंने उन व्यक्तियों के नाम उजागर किए हैं जिन्होंने उन्हें प्रतिबंधित सामग्रियों की आपूर्ति की थी। इस तरह, इन सभी तथ्यों से प्रथम दृष्टया पता चलता है कि आरोपितों ने एक-दूसरे के साथ मिलकर साजिश में काम किया।

– प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि साजिश और उकसाने का मामला है जैसा कि अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया है। अत: एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 की कठोरता लागू होगी। इसलिए, यह स्वीकार करना संभव नहीं है कि आरोपितों ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत कोई अपराध नहीं किया है।

– NCB ने दावा किया है कि आरोपित संख्या एक विदेशी नागरिकों के संपर्क में है जो अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थो की तस्करी का हिस्सा प्रतीत होते हैं और इस दिशा में जांच जारी है। प्रतिवादी उनका पता लगा रहा है।

– जैसा कि एएसजी ने दलील दी है, चूंकि सभी आरोपित प्रभावशाली व्यक्ति हैं, अगर उनमें से किसी को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो यह पूरी जांच में बाधा डालेगा।

बता दें कि आर्यन और सात अन्य लोगों को NDPS एक्ट के सेक्शन 8c, 20b, 27, 28 और 29 के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि शाह रुख खान के बेटे आर्यन खान पर क्रूज ड्रग्स मामले में एनसीबी ने 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था।

 

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