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AMU पर 57 साल बाद बंट गए सुप्रीम कोर्ट के जज - श्रीनारद मीडिया

AMU पर 57 साल बाद बंट गए सुप्रीम कोर्ट के जज

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मैं आज एएमयू के सभी छात्रों और शिक्षकों को बधाई देता हूं- ओवैसी

श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को साल 1967 के फैसले को पलट दिया है। 1967 में एस अजीज बाशा बनाम भारत सरकार के मामले में कहा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसे अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता है।
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सात न्यायाधीशों की पीठ ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्ज से जुड़े मामले में सुनवाई की। सर्वोच्च न्यायालय ने 4:3 के बहुमत से अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे के मामले में नियमित तीन न्यायाधीशों की पीठ निर्णय लेगी। सुनवाई के दौरान इस मामले में न्यायाधीश बंट गए। तो आइए जानते हैं 1967 का अजीज बाशा बनाम भारत सरकार का पूरा मामला क्या है?

अजीज बाशा बनाम भारत सरकार

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे पर विवाद सबसे पहले 1965 में शुरू हुआ। 20 मई 1965 को केंद्र सरकार ने एएमयू एक्ट में संशोधन किया था। इससे संस्थान की स्वायत्तता को खत्म कर दिया गया था। बाद में सरकार के फैसले को अजीज बाशा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।

1967 में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की पीठ ने अपना फैसला सुनाया। इसमें कहा गया कि विश्वविद्यालय का निर्माण केंद्रीय कानून के आधार पर किया गया है। यह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय न की अल्पसंख्यक संस्थान। हालांकि इस मामले में विश्वविद्यालय पक्षकार नहीं था।

संशोधन से एएमयू को मिला अल्पसंख्यक दर्जा

1972 में केंद्र की सत्ता पर इंदिरा गांधी काबिज थीं। उनकी सरकार ने भी माना की एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। मगर बाद में विश्वविद्यालय ने इसका विरोध किया। बाद में केंद्र सरकार ने 1981 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम पारित किया। इसके बाद एएमयू को अपना अल्पसंख्यक दर्जा वापस मिल गया था। मगर 2006 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में 1981 के उस प्रावधान को भी रद कर दिया जिसके तहत एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा दिया गया था। तत्कालीन यूपीए सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। विश्वविद्यालय ने भी एक अलग याचिका शीर्ष अदालत में दाखिल की। 2019 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट की सात न्यायाधीशों वाली पीठ को भेजा गया था।

फैसले पर बंटे जज

सात न्यायाधीशों की पीठ में सीजेआई डीवाई चंद्रचूर्ण, जस्टिस संजीव खन्ना, जेडी पारदीवाला और मनोज मिश्रा ने बहुमत में फैसला सुनाया। जस्टिस सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और सतीश चंद्र शर्मा ने अल्पसंख्यक दर्जे के खिलाफ अपनी राय व्यक्त की।

मैं आज एएमयू के सभी छात्रों और शिक्षकों को बधाई देता हूं- ओवैसी

आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह देश में मुसलमानों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। ओवैसी ने एक्स पर लिखा कि अल्पसंख्यकों के स्वयं को शिक्षित करने के अधिकार को बरकरार रखा गया है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ”मैं आज एएमयू के सभी छात्रों और शिक्षकों को बधाई देता हूं।”

”भाजपा के सभी तर्क खारिज कर दिए गए”

वहीं हैदराबाद के सांसद ने भारतीय जनता पार्टी पर भी कटाक्ष किया, उन्होंने कहा, “भाजपा के सभी तर्क खारिज कर दिए गए।” बीजेपी पर आगे हमला करते हुए, ओवैसी ने कहा कि उन्होंने इन सभी सालों में विश्वविद्यालय की अल्पसंख्यक स्थिति का विरोध किया है। उन्होंने कहा, “यह अब क्या करने जा रहा है? इसने एएमयू और जामिया और यहां तक ​​कि मदरसे चलाने के हमारे अधिकार पर हमला करने के लिए हर संभव प्रयास किया है।

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहम्मद आसिम सिद्दीकी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने आईएएनएस से कहा कि यह एक लंबी कानूनी लड़ाई थी। इसलिए हम इस केस के लिए बहुत मेहनत से तैयारी भी कर रहे थे। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं और हम इस फैसले को स्वीकार करते हैं। हमें हमेशा से भारतीय न्यायपालिका पर गहरा भरोसा था और वह भरोसा आज भी बरकरार है।

”एएमयू के लिए बड़ी जीत है’

संवैधानिक कानून विशेषज्ञ और एएमयू के पूर्व रजिस्ट्रार प्रोफेसर फैजान मुस्तफा, जिन्होंने अपने पद पर रहते हुए सुप्रीम कोर्ट में यह मामला दायर किया था, ने पीटीआई को बताया, “यह सामान्य रूप से अल्पसंख्यक अधिकारों और विशेष रूप से एएमयू के लिए एक व्यापक जीत है।”

एएमयूटीए के सचिव ने किया फैसला का स्वागत

एएमयू टीचर्स एसोसिएशन (एएमयूटीए) के सचिव मोहम्मद ओबैद सिद्दीकी ने कहा कि फैसला “उन बुनियादी सिद्धांतों की पुष्टि करता है जिन पर यह संस्थान स्थापित किया गया था।” सिद्दीकी ने कहा, यह फैसला शैक्षिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए संस्थान की स्थापना के पीछे के विचार की पुष्टि करता है।
बता दें कि 1967 में एस अजीज बाशा बनाम भारत सरकार के मामले में कहा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसे अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता है।

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