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सभी राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों व आमजन को करनी होगी आदर्श आचार संहिता की पालना : माधवी  - श्रीनारद मीडिया

सभी राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों व आमजन को करनी होगी आदर्श आचार संहिता की पालना : माधवी 

सभी राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों व आमजन को करनी होगी आदर्श आचार संहिता की पालना : माधवी

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श्रीनारद मीडिया, वैद्य पण्डित प्रमोद कौशिक।कुरुक्षेत्र :

लोकसभा आम चुनाव-2024 की सामान्य पर्यवेक्षक डा. माधवी खोड़े चावरे ने संभाली डयूटी, कोई भी राजनीतिक दल ऑब्जर्वर के मोबाइल नंबर 92533-04065 पर दे सकता है खर्चों से संबंधित सूचना।

कुरुक्षेत्र 5 मई : लोकसभा आम चुनाव- 2024 के लिए भारत चुनाव आयोग द्वारा आईएएस डा. माधवी खोड़े चावरे को कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के लिए सामान्य पर्यवेक्षक के रूप में भेजा है। सामान्य पर्यवेक्षक ने अपनी ड्यूटी संभालते ही जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शांतनु शर्मा के साथ-साथ चुनावी डयूटी में कार्यरत अधिकारियों और एसटी व एफएसटी टीमों के सदस्यों के साथ भारत चुनाव आयोग द्वारा जारी हिदायतों पर चर्चा की है। इतना ही नहीं कोई भी राजनीतिक दल सामान्य आब्जर्वर के दूरभाष नंबर 92533-04065 पर आदर्श आचार संहिता की उल्लंघना से संबंधित सूचना दे सकता है। इस सूचना के आधार पर तुरंत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
लोकसभा आम चुनाव-2024 के लिए कुरुक्षेत्र की सामान्य पर्यवेक्षक डा. माधवी खोड़े-चावरे ने सोमवार को अपनी ड्यूटी संभालते ही अधिकारियों को चुनाव आयोग की हिदायतों के अनुसार सभी राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के चुनावी खर्चे, आदर्श आचार संहिता, रैलियों, रोड शो, बैठकों सहित अन्य गतिविधियों पर पूरी मुस्तैदी से नजर रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भारत चुनाव आयोग की हिदायतों के अनुसार सभी राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को अपने चुनावी खर्चे का हिसाब रखना होगा और नियमानुसार एक्सपेंडिचर कमेटी के समक्ष खर्चों का मिलान समय-समय पर करवाना होगा। सभी को पारदर्शी प्रणाली से अपने खर्चों को रजिस्टर में अंकित करना होगा ताकि प्रत्येक प्रत्याशी व राजनीतिक दल के खर्चे का हिसाब रखा जा सके।
उन्होंने कहा कि भारत चुनाव आयोग की हिदायतों के अनुसार लोकसभा में एक प्रत्याशी 95 लाख रुपए तक का खर्चा कर सकता है और 10 हजार रुपए की ज्यादा राशि का नगद भुगतान नहीं कर सकेगा। इसके लिए प्रत्येक प्रत्याशी को नॉमिनेशन भरने से पहले बैंक खाता खुलवाना होगा और चुनावों के खर्च के एक-एक पैसे का निर्धारित रजिस्टर में ब्यौरा दर्ज करना होगा। इन प्रत्याशियों की चुनावी रैलियों के खर्चे का आकलन करने के लिए वीडियो सर्विलेंस टीम का गठन किया गया है। यह टीमें रिकॉर्डिंग सहित अपनी रिपोर्ट वीडियो व्यूईंग टीम के माध्यम से सम्बन्धित एआरओ के पास जमा करवाएंगे ताकि रैलियों का खर्च असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर को बताया जा सके। पेड न्यूज पर नजर रखने के लिए एमसीएमसी कमेटी के सदस्य समाचार पत्रों, सोशल मीडिया पर चलने वाले विज्ञापनों और उनके तथ्यों पर नजर रखेंगे। किसी भी प्रत्याशी को चैनलों पर विज्ञापन देने से पहले कमेटी से प्रमाण पत्र लेना होगा।

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