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राज्यसभा में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़ा बिल पेश,क्यों? - श्रीनारद मीडिया

राज्यसभा में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़ा बिल पेश,क्यों?

राज्यसभा में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़ा बिल पेश,क्यों?

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श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क

केंद्र सरकार ने 10 अगस्त को राज्यसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और अन्य चुनाव आयुक्तों (ECs) की नियुक्ति को रेग्युलेट करने से जुड़ा बिल पेश किया। बिल के मुताबिक आयुक्तों की नियुक्ति तीन सदस्यों का पैनल करेगा। इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे।

केंद्र सरकार ने 10 अगस्त को राज्यसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और अन्य चुनाव आयुक्तों (ECs) की नियुक्ति को रेग्युलेट करने से जुड़ा बिल पेश किया था। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत अन्य विपक्षी दलों ने इस बिल का विरोध किया था। विपक्षी दलों ने कहा- सरकार सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के आदेश के खिलाफ बिल लाकर उसे कमजोर कर रही है।

बिल पेश के एक दिन बाद यानी 11 अगस्त को कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पूर्व गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी का एक लैटर शेयर किया है। आडवाणी ने ये लैटर 2012 में लिखा था। तब यूपीए-2 की मनमोहन सिंह की सरकार थी।

आडवाणी ने तब सरकार से कहा था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पांच लोगों का पैनल करे। इसमें प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस, कानून मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति शामिल होने चाहिए।

आडवाणी ने चिट्ठी में ये लिखा था
आजादी के बाद से चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (EC) की नियुक्तियों में विधायिका का दखल होना चाहिए।

जयराम रमेश ने ट्वीट में ये लिखा
मोदी सरकार द्वारा लाया गया CEC बिल केवल आडवाणी के प्रस्ताव का विरोध नहीं करता, बल्कि ये 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के आदेश का भी उल्लंघन करता है।

CEC बिल में नियुक्ति के लिए 2:1 के रेशो में कार्यपालिका का दखल बढ़ाया गया है। अगले साल चुनाव हैं। पीएम मोदी चुनावी साल में आ चुके हैं। वे चुनाव आयोग पर नियंत्रण सुनिश्चित करना चाहते हैं।

बिल में क्या है?
आयुक्तों की नियुक्ति तीन सदस्यों का पैनल करेगा। इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। यानी सरकार की तरफ से दो लोग रहेंगे।

सुप्रीम कोर्ट का 2023 का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2023 में एक आदेश में कहा था कि CEC की नियुक्ति प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस और विपक्ष के नेता की सलाह पर राष्ट्रपति करें।

चुनाव आयोग में क्या स्थिति?
अभी राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अनूप चंद्र पांडे और अरुण कुमार गोयल चुनाव आयुक्त हैं। पांडे 14 फरवरी 2024 को रिटायर हो रहे हैं। यानी पैनल को उनकी जगह नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करनी होगी।

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