नगर निकाय चुनाव को लेकर बिहार में आयोग ने जारी किए निर्देश

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श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क

बिहार में नगर निकाय आम चुनाव 2022 में दो बच्चों के माता-पिता ही उम्मीदवार हो सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के दो से अधिक संतान हैं और वे इनमें से किसी को गोद दे देते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी उस बच्चे के जैविक पिता वही कहलाएंगे। जिस व्यक्ति ने गोद लिया है वे उसके पिता नहीं माने जाएंगे।

यानि किसी उम्मीदवार, समर्थक या प्रस्तावक द्वारा अपने बच्चों को गोद दिए जाने के बाद भी उनके वास्तविक बच्चों की संख्या में कोई कमी नहीं मानी जाएगी। यदि दो से अधिक संतान है, तो वे चुनाव लड़ने के अयोग्य होंगे।

राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी को नगर निकाय चुनाव में दो बच्चों के अतिरिक्त दत्तक संतान को लेकर दिशा-निर्देश दिया है। मधुबनी के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने आयोग को पत्र लिखकर जैविक एवं दत्तक संतान के संबंध में मार्गदर्शन मांगा था। आयोग ने इसी पत्र के जबाव में यह स्पष्ट किया है।

बिहार में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं. अगले कुछ महीनों में यह चुनाव कराया जाएगा. इसको लेकर हर स्‍तर पर तैयारियां चल रही हैं. नगर निकाय चुनाव में इस बार कई नियमों में बदलाव किए गए हैं. पहले नगर निकाय के चुनाव में नगर परिषद और नगर पंचायत के अधिकारियो के अलावा कर्मचारियों को भी ड्यूटी पर लगाया जाता था,

लेकिन इस बार ऐसे लोगों को चुनाव कार्य में कोई जिम्मेदारी न देने का फैसला लिया गया है. चुनाव को लेकर गठित कोषांगों से नगर परिषद एवं नगर पंचायत के कर्मचारियों को अलग रखा गया है. कलेक्‍ट्रेट से जुड़े कार्यालय, शाखा एवं प्रशाखा कर्मियों की नगर पंचायत के कोषांगों में प्रतिनियुक्ति की जाएगी.

राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव में बोगस वोटिंग रोकने को लेकर मुकम्मल तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को आयोग के सचिव मुकेश सिन्हा ने सभी जिलाधिकारियों/ जिला निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखा है। आयोग ने पत्र में विधानसभा चुनाव-2020 के तर्ज पर पर्दानशीं मतदाताओं की जांच के लिए महिला शिक्षकों की ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने दो बच्चों से अधिक संतान वाले किसी भी महिला व पुरुष के चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी है।

आयोग ने कहा कि वैसे मतदान केंद्रों पर जहां पर्दानशीं वोटरों की संख्या अधिक है, वहां उनकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए महिला शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति करें। विधानसभा चुनाव के दौरान भी वैसे मतदान केंद्रों पर महिला शिक्षकों की तैनाती की गई थी, जहां-जहां पर्दानशीं वोटरों की संख्या अधिक थी। आयोग ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को कहा है कि महिला शिक्षकों को भुगतान नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश के आधार पर करें।

संतान को लेकर भी दिशा निर्देश

आयोग ने दो या दो से अधिक संतान को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी कर दिया। आयोग ने दो टूक कहा है कि दो से अधिक संतान होने के बाद गोद देने के बाद भी तीन संतान के ही जैविक पिता माने जाएंगे। आयोग ने दो बच्चों से अधिक संतान वाले किसी भी महिला व पुरुष के चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों पत्र लिखकर स्पष्ट कर दिया है।

जानकारी के मुताबिक प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव दशहरे और दीपावली के बीच संपन्न कराए जा सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग सभी जिलों को निर्देश दे चुका है कि पहले चरण वोटिंग के लिए आठ अक्टूबर और दूसरे चरण के लिए 18 अक्टूबर तक बैलेट यूनिट में मतपत्र लगाकर तैयार रखे जाएं। आयोग के इस निर्देश के बाद यह कयास लगाया जा रहा है कि जा रहा है कि बिहार में नगरपालिका चुनाव 10 एवं 20 अक्टूबर को कराए जा सकते हैं।

नगर निकाय चुनाव में मतदान ईवीएम के माध्यम से कराया जाना है, ऐसे में हर बूथ पर 3 बैलेट यूनिट और 3 कंट्रोल यूनिट का प्रयोग किया जाना सुनिश्चित किया गया है. चुनाव में वीवीपैट (VVPAT) का प्रयोग नहीं होगा. मतदान के दिन ईवीएम रिप्लेसमेंट के लिए नगर पंचायत के 2 वार्ड पर 1 और नगर परिषद के 1 वार्ड पर 1 सेक्टर मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की जानी है.

इन सभी कार्यों के लिए विभिन्न विभागों से अधिकारियों तथा कर्मियों को तैनात किया जाएगा. विभिन्न जिलों में चुनाव को लेकर स्थानीय स्तर पर तैयारी तेज कर दी गई है. नगर परिषद के कर्मचारियों को इसक कार्य से अलग रखने के कारण अन्य विभाग से कर्मियों की तलाश की जा रही है. चुनाव को लेकर प्रशिक्षण समेत अन्य कई कार्य की जिम्मेदारी बांट दी गई है.

 

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