Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the newsmatic domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/imagequo/domains/shrinaradmedia.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 6121
ऑल इंडिया कोटे से मेडिकल नामांकन में ओबीसी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलने के लिए कांग्रेस- राजद जिम्मेवार- सुशील मोदी - श्रीनारद मीडिया

ऑल इंडिया कोटे से मेडिकल नामांकन में ओबीसी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलने के लिए कांग्रेस- राजद जिम्मेवार- सुशील मोदी

 

ऑल इंडिया कोटे से मेडिकल नामांकन में ओबीसी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलने के लिए कांग्रेस- राजद जिम्मेवार- सुशील मोदी

०१
WhatsApp Image 2023-11-05 at 19.07.46
priyranjan singh
IMG-20250312-WA0002
IMG-20250313-WA0003
previous arrow
next arrow
०१
WhatsApp Image 2023-11-05 at 19.07.46
priyranjan singh
IMG-20250312-WA0002
IMG-20250313-WA0003
previous arrow
next arrow

* केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने मुलाकात के दौरान बताया- केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर मेडिकल नामांकन में ओबीसी के आरक्षण पर जताई है अपनी सहमति, कोर्ट का फैसला आते ही शीघ्र मिलेगा लाभ

श्रीनारद मीडिया, पटना (बिहार):

नीट परीक्षा की मेरिट लिस्ट के ऑल इंडिया कोटे से मेडिकल( यूजी व पीजी) में नामांकन में ओबीसी को भी आरक्षण का लाभ देने पर केंद्र सरकार ने सलोनी कुमारी बनाम भारत सरकार-2015 के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर अपनी सहमति दे दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने गुरुवार को एक मुलाकात के दौरान बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री व सांसद सुशील कुमार मोदी को बताया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही ओबीसी को इसका शीघ्र लाभ दिया जाएगा।

श्री मोदी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के 2007 के उस फैसले को कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार जिसमें राजद भी शामिल था, ने चुनौती नहीं दी जिसके कारण मेडिकल नामांकन के ऑल इंडिया कोटे में आरक्षण के लाभ से ओबीसी अब तक वंचित है।

गौरतलब है कि 2017 के बाद से देशभर के मेडिकल कालेजों में एडमिशन के लिए नीट परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसकी मेरिट लिस्ट की 85 % सीट राज्यों व 15 % ऑल इंडिया कोटे के तहत केंद्र को दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट के 2007 के एक आदेश के तहत ऑल इंडिया कोटे की 15 % सीटों पर होने वाले नामांकन में एससी को 15 और एसटी को 7.5 % आरक्षण का लाभ तो मिलता है, मगर ओबीसी के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। वहीं, राज्य सरकारें 85 % सीटों पर अपनी नीति के तहत एस सी, एस टी और ओबीसी को आरक्षण देती हैं।

केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार ने एफिडेविट देकर सुप्रीम कोर्ट से मेडिकल की यूजी ( अंडर ग्रेजुएट) व पीजी ( पोस्ट ग्रेजुएट) के नामांकन में ऑल इंडिया कोटे की सीटों पर ओबीसी को भी 27 % आरक्षण का लाभ देने पर अपनी सहमति दे दी है। उम्मीद है, उन्हें बहुत जल्द इसका लाभ मिलेगा।

यह भी पढ़े

भगवानपुर हाट की खबरें :  कोरोना का टीका दर दर भटक रहे लोग, चार दिन से वैक्सिन नदारद

पद का लोभ और लालच का त्यागकर देश भक्ति एवं देश भावना सेकार्य करती है भाजपा -जनक राम

 

Leave a Reply

error: Content is protected !!