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वैक्सीन की दूसरी डोज के लिए दूरभाष व एसएमएस के माध्यम से दी जायेगी जानकारी - श्रीनारद मीडिया

वैक्सीन की दूसरी डोज के लिए दूरभाष व एसएमएस के माध्यम से दी जायेगी जानकारी

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• आशा कार्यकर्ता व जीविका दीदी करेंगी जागरूक
• टीकाकरण के लिए 9 प्रकार के पहचान पत्र मान्य
• सत्र स्थलों पर ऑनस्पॉट रजिस्ट्रेशन की होगी सुविधा

श्रीनारद मीडिया‚ पंकज मिश्रा‚ छपरा (बिहार):

सारण  जिले में वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने के लिए टीकाकरण अभियान जोर-शोर से चल रहा है। टीकाकरण अभियान को गति देने के लिए विभाग प्रयासरत है। इसको लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किये जा रहे हैं। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने पत्र जारी कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिया है। जारी पत्र में कहा गया है कि कोविड 19 टीकाकरण के द्वितीय खुराक के ड्यू लाभार्थियों की सूची कोविन पोर्टल से प्राप्त कर लाभार्थियों के उत्प्रेरण के लिए सत्र स्थल से संबंधित आशा, आंगनबाड़ी पंचायत सदस्य, जीविका दीदी आदि के माध्यम से उत्प्रेरित कराकर टीकाकरण कराना सुनिश्चित किया जाय| इसके लिये प्रखड स्तर से ड्यू लाभार्थियों को दूरभाष / थोक (बल्क) मैसेज के माध्यम से भी टीकाकरण के लिए सूचित किया जाये।

वैक्सीनेशन के लिए 9 प्रकार के पहचान पत्र होंगे मान्य:
पत्र के माध्यम से निर्देश दिया गया है कि लाभार्थी के पंजीकरण एवं सत्यापन हेतु आवश्यक दस्तावेज टीकाकरण के लिए वर्णित 9 प्रकार के पहचान पत्र यथा आधार कार्ड, वोटर पहचान पत्र, डाइविंग लाइसेन्स, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन पास बुक, एन.पी. आर. स्मार्ट कार्ड, दिव्यांगता पहचान पत्र, फोटो युक्त राशन कार्ड आदि में से किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है। इसके साथ ही उपरोक्त किसी प्रकार के पहचान पत्र से पंजीकृत किये जाने के पश्चात् यदि लाभार्थी द्वारा आधार कार्ड प्रस्तुत किया जाता है तो उसे इसके साथ संबद्ध करते हुए सत्यापित किया जा सकता है। किसी भी परिस्थिति में आधार कार्ड नहीं होने के कारण टीकाकरण से किसी लाभार्थी को वंचित नहीं किया जाय| लाभार्थियों के टीकाकरण को सत्र स्थल पर ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी ।

विभिन्न विभागों से सहयोग एवं समन्वय स्थापित करें:
ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में क्लस्टर एप्रोच के तहत बनाये जाने वाले बूथों पर कोविड 19 टीकाकरण सत्र के आयोजन को स्थानीय स्तर पर कार्यरत विभिन्न विभागों यथा समेकित बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, पंचायतीराज विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, शहरी विकास एवं आवास विभाग आदि का सहयोग लिया जाय।

लाभार्थियों को जागरूक करने के लिए करें प्रचार-प्रसार:
टीकाकरण सत्र का आयोजन किये जाने के पूर्व इसकी सूचना संबंधित क्षेत्र के नगारिकों को आशा, आगनबाडी, पंचायत सेवक, जीविका के सदस्य आदि के माध्यम से एक या दो दिन पूर्व अवगत कराया जाय तथा इसे विभिन्न माध्यमों से प्रचारित प्रसारित किया जाय, जिससे लाभार्थियों में जागरूकता उत्पन्न हो इस कार्य में स्थानीय स्तर के उत्प्रेरकों यथा आशा, आंगनबाड़ी, पंचायत सदस्य जीविका के सदस्य आदि की सेवा ली जाय।

एईएफआई का प्रबंधन जरूरी:
कोविड 19 टीकाकरण के लिये आयोजित किये जाने वाले सभी सत्रों पर एनाफलैक्सिस किट की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता के साथ-साथ एईएफआई के प्रबंधन की पूर्ण व्यवस्था रखी जाय| ताकि प्रतिकूल प्रभाव का ससमय समुचित सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। टीकाकरण के पश्चात् जनित कचरों का प्रबंधन बायोवेस्ट प्रबंधन के तहत किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

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