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बेतिया में केके पाठक का बड़ा एक्शन! 6 टीचर्स के खिलाफ FIR, नौकरी से बर्खास्त करने का नोटिस, जानें मामला - श्रीनारद मीडिया

बेतिया में केके पाठक का बड़ा एक्शन! 6 टीचर्स के खिलाफ FIR, नौकरी से बर्खास्त करने का नोटिस, जानें मामला

बेतिया में केके पाठक का बड़ा एक्शन! 6 टीचर्स के खिलाफ FIR, नौकरी से बर्खास्त करने का नोटिस, जानें मामला

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श्रीनारद मीडिया, स्‍टेट डेस्‍क:

बिहार में पश्चिम चम्पारण जिले के बेतिया में शिक्षा विभाग की ओर से एक सख्त फरमान जारी हुआ है। इस आदेश में छह शिक्षकों पर प्राथमिकी दर्ज करने और नौकरी से बर्खास्त करने का विभाग ने नोटिस जारी किया है। आदेश के अनुसार 24 घंटे के अंदर इन शिक्षकों को नोटिस का जवाब देना है। नोटिस का जवाब नहीं देने वाले शिक्षकों को बर्खास्तगी के साथ प्राथमिकी का भी सामना करना पड़ सकता है।

वॉट्सऐप पर चैट करना शिक्षकों को पड़ा भारी
दरअसल, शिक्षकों ने अपने में वॉट्सऐप ग्रुप में सरकार की ओर से जारी छुट्टी तालिका पर चैट किया था, जिसके बाद शिक्षा विभाग की ओर से इन शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई का यह आदेश जारी किया गया है।

शिक्षकों को भड़काने और छवि धूमिल करने की मंशा! पश्चिमी चम्पारण जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी की ओर से इन शिक्षकों को नोटिस भेजा गया है। नोटिस में कहा गया है कि शिक्षा विभाग की ओर से 17 नवंबर 2023 को शैक्षणिक वर्ष 2024 के लिए जारी अवकाश कैलेंडर को लेकर समस्या होने पर विभाग के पदाधिकारियों के समक्ष बात रखनी चाहिए थी। लेकिन प्रखंड या जिला स्तर के पदाधिकारियों के समक्ष अपनी बातों को बगैर रखे ही इस आदेश के विरुद्ध 28 नवंबर को वॉट्सऐप ग्रुप में संदेश डालकर प्रसारित किया गया।

इस तरह के व्यवहार से शिक्षकों को भड़काने की मंशा प्रदर्शित होती है। इसके अलावा शांति व्यवस्था भंग करने, अपने प्रशासी पदाधिकारी के खिलाफ षड्यंत्र करने और विभाग की छवि धूमिल करने की कोशिश हुई। इस तरह की कार्रवाई स्वेच्छाचारिता, अनुशासनहीनता और उदंडता की घोर पराकाष्ठा को पार करना है। इसलिए सभी को आदेश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर साक्ष्य आधारित स्पष्टीकरण दें। अन्यथा विलंब की स्थिति में माना जाएगा कि उन्हें कुछ नहीं कहना है। ऐसे में वरीय पदाधिकारी के खिलाफ शिक्षकों को उकासने के आरोप में बिहार नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण और सेवाशर्त) नियमावली 2020 के कंडिका (1) के (ख) के (4) के आलोक में नियोजन निरस्त करने के साथ उनसभी के खिलाफ निकट के थाना में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी।

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