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अपराधी सैय्यद मोहम्मद मेंहदी उर्फ जुल्फी मियां की लगभग 72 लाख रुपये की संपति का घर किया गया कुर्क   - श्रीनारद मीडिया

अपराधी सैय्यद मोहम्मद मेंहदी उर्फ जुल्फी मियां की लगभग 72 लाख रुपये की संपति का घर किया गया कुर्क  

अपराधी सैय्यद मोहम्मद मेंहदी उर्फ जुल्फी मियां की लगभग 72 लाख रुपये की संपति का घर किया गया कुर्क

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श्रीनारद मीडिया, विक्‍की बाबा, मशरक, सारण (बिहार):

बाराबंकी पुलिस/प्रशासन द्वारा अभियुक्त/गैंग लीडर की अचल सम्पत्ति कीमत लगभग 09 करोड़ 12 लाख 50 हजार रुपये को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया-

पुलिस अधीक्षक बाराबंकी श्री दिनेश कुमार सिंह द्वारा जनपद में संगठित गिरोह बनाकर अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बदोसराय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 368/2022 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त/ गैंग लीडर सैय्यद मोहम्मद मेंहदी उर्फ जुल्फी मियां पुत्र खुर्शीद अस्करी निवासी हजरतपुर थाना बदोसराय जनपद बाराबंकी द्वारा अपने गिरोह के सक्रिय सदस्य मोहम्मद सलीम व हसनैन उर्फ हसीन पुत्रगण अली अहमद निवासीगण हसनापुर थाना बदोसराय जनपद बाराबंकी के साथ मिलकर आर्थिक, भौतिक व दुनियावी लाभ प्राप्त करने जैसे अपराध कारित कर स्वयं/परिजनों के नाम पर चल व अचल सम्पत्ति अर्जित की गई।

अभियुक्त/गैंग लीडर सैय्यद मोहम्मद मेंहदी उर्फ जुल्फी द्वारा अपने गिरोह में नये-नये सदस्यों को शामिल कर विगत 14-15 वर्षों से आर्थिक, भौतिक व दुनियावी लाभ हेतु एक आपराधिक गिरोह बनाकर आम जनमानस के मध्य दबंगई कायम रखने के लिए डर/भय पैदा करने के लिए मुख्यतः अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों पर हमलावर होने, कानून-व्यवस्था/राजकीय कार्यों में बाधा डालने व मारपीट करने जैसे अपराध कर अवैध धनोपार्जन किया गया।

अभियुक्त/ गैंग लीडर सैय्यद मोहम्मद मेंहदी उर्फ जुल्फी मियां पुत्र खुर्शीद अस्करी निवासी हजरतपुर थाना बदोसराय जनपद बाराबंकी द्वारा अपराध से अर्जित धन से स्वयं व अपने सहयोगी वीरेन्द्र सिंह पुत्र राम सिंह निवासी बादीपुर थाना बदोसराय जनपद बाराबंकी, अरुण कुमार पुत्र रामभरोसे व संगीता पत्नी ईश्वर शरण निवासी कस्बा व थाना बदोसराय जनपद बाराबंकी के नाम से बदोसराय में स्थित गाटा संख्या 610 में 1337.37 वर्गमीटर भूमि क्रय कर 50 दुकानों (उपरोक्त भूमि व 50 दुकानों की कीमत लगभग नौ करोड़ बारह लाख सैतालीस हजार नौ सौ चौबीस रुपये) का निर्माण कराया गया।

आज दिनांक 09.04.2023 को बाराबंकी पुलिस एवं प्रशासन द्वारा अभियुक्त/ गैंग लीडर सैय्यद मोहम्मद मेंहदी उर्फ जुल्फी मियां पुत्र खुर्शीद अस्करी निवासी हजरतपुर थाना बदोसराय जनपद बाराबंकी द्वारा अपराध से अर्जित की गई उपरोक्त अचल सम्पत्ति को अन्तर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कुर्क किया गया-

 

अभियुक्त/ गैंग लीडर सैय्यद मोहम्मद मेंहदी उर्फ जुल्फी मियां पुत्र खुर्शीद अस्करी निवासी हजरतपुर थाना बदोसराय जनपद बाराबंकी की कुर्क सम्पत्ति का विवरण- (कीमत लगभग 09 करोड़ 12 लाख 47 हजार 924 रुपये)-
कस्बा बदोसराय स्थित भूखण्ड गाटा संख्या 610 में 1337.37 वर्ग मीटर भूमि व उस पर बनी 50 दुकानें कीमत लगभग- 09,12,47,924/- रुपये

आपराधिक इतिहास-
1. मु0अ0सं0 367/2008 धारा 147/323/504/506/379/324/308 भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना बदोसराय जनपद बाराबंकी
2. मु0अ0सं0 127/2013 धारा 147/323/504/506 भादवि थाना बदोसराय जनपद बाराबंकी
3. मु0अ0सं0 126/14 धारा 147/323/504/506/342 भादवि थाना बदोसराय जनपद बाराबंकी
4. मु0अ0सं0 44/19 धारा 332/353/504/506/507 भादवि व 3(1)द,ध एससी/एसटी एक्ट थाना बदोसराय जनपद बाराबंकी
5. मु0अ0सं0 138/20 धारा 3 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1964 थाना बदोसराय जनपद बाराबंकी
6. मु0अ0सं0 368/2022 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट थाना बदोसराय जनपद बाराबंकी

बाराबंकी पुलिस/प्रशासन द्वारा पूर्व में दिनांक 13.01.2023 को अभियुक्त/ गैंग लीडर सैय्यद मोहम्मद मेंहदी उर्फ जुल्फी मियां उपरोक्त की ग्राम हजरतपुर थाना बदोसराय जनपद बाराबंकी स्थित भूखण्ड कीमत लगभग 72 लाख रुपये को कुर्क किया जा चुका है।

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