देर से पहुंचा रिलीज ऑर्डर, आर्यन खान की कल होगी रिहाई.

देर से पहुंचा रिलीज ऑर्डर, आर्यन खान की कल होगी रिहाई.

०१
WhatsApp Image 2023-11-05 at 19.07.46
priyranjan singh
IMG-20250312-WA0002
IMG-20250313-WA0003
previous arrow
next arrow
०१
WhatsApp Image 2023-11-05 at 19.07.46
priyranjan singh
IMG-20250312-WA0002
IMG-20250313-WA0003
previous arrow
next arrow

श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क

मुंबई ड्रग्स केस में बंबई हाई कोर्ट द्वारा आर्यन खान का बेल ऑर्डर आज जारी किये जाने के बाद भी आज उसकी जेल से रिहाई नहीं हो पायी. आर्यन खान का रिलीज आॅर्डर आज शाम 5.35 तक जेल नहीं पहुंचा, जिसके बाद जेल सुपरिटेंडेंट ने मीडिया को बताया कि आज उसकी रिहाई नहीं हो पायेगी. आज रिलीज आॅर्डर जेल पहुंचने के बाद कल सुबह 11 बजे के बाद आर्यन की रिहाई हो पायेगी.

आर्यन की आज रिहाई के लिए उनकी वकील सतीश मानशिंदे जमानत की सारी कागजी कार्रवाई पूरी कर शाम पांच बजे रिलीज ऑर्डर लेकर खुद आर्थर रोड जेल की ओर निकले, लेकिन वे 5.35 बजे तक जेल नहीं पहुंच पाये. रिलीज ऑर्डर समय पर जेल नहीं पहुंच पाने के कारण आर्यन की रिहाई आज के लिए टल गयी. सतीश मानशिंदे ने मीडिया को बताया था कि शाहरुख खान की दोस्त जूही चावला ने उसके जमानत की कागजों पर हस्ताक्षर किया था.

आर्यन खान को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी गयी है. आर्यन खान का बेल ऑर्डर बंबई हाईकोर्ट से सेशन कोर्ट भेजा गया था. उसके बाद एनसीबी कोर्ट ने आर्यन की रिहाई का आदेश जारी किया. लेकिन आज आर्यन की रिहाई नहीं हो पायी.

शाहरुख खान की लीगल टीम आर्यन को आज रिहा करवाने के लिए जुटी हुई थी. आर्यन के वकील सेशन कोर्ट पहुंच चुके थे और रिहाई के लिए सारी औपचारिकताएं पूरी कर रहे थे. NDPS कोर्ट ने आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे से बेल की डिटेल ऑर्डर मांगी थी, लेकिन सतीश मानशिंदे के पास डिटेल ऑर्डर नहीं बल्कि ऑपरेटिव आर्डर है. ऑपरेटिव आर्डर रिहाई की प्रक्रिया शुरू करने के लिए दिया गया आदेश होता है.

हाईकोर्ट ने इन शर्तों  के साथ दी जमानत

हाई कोर्ट ने कई शर्तों के साथ आर्यन खान को जमानत दी है, जिसमें सबसे पहला यह है कि आर्यन खान को अपना पासपोर्ट स्पेशल कोर्ट के पास जमा करनी होगी. आर्यन को हर शुक्रवार को एनसीबी के दफ्तर जाना होगा. एनसीबी जब भी बुलायेगी उसे जाना पड़ेगा. कोर्ट की कार्यवाही पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी होगी एवं मामले में आरोपियों से कोई संपर्क नहीं करना होगा. साथ ही एनसीबी को सूचित किये बिना आर्यन खान मुंबई से बाहर नहीं जा पायेंगे.

Leave a Reply

error: Content is protected !!