सीतामढ़ी में दोहरी नागरिकता रखने वाले मुखिया जी जाएंगे जेल, पहले कुर्सी छिनी अब FIR; जानें मामला

सीतामढ़ी में दोहरी नागरिकता रखने वाले मुखिया जी जाएंगे जेल, पहले कुर्सी छिनी अब FIR; जानें मामला

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श्रीनारद मीडिया, स्‍टेट डेस्‍क:

बिहार के सीतामढ़ी डीएम के आदेश पर दोहरी नागरिकता रखने वाले मुखिया को पद से हटाने के बाद अब उन पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। अब उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजने की कवायद की जा रही है। दरअसल, जिले के सोनबरसा प्रखंड की भलुआहा पंचायत के मुखिया बिल्टु राय उर्फ बिलट राय उर्फ बिलट प्रसाद यादव पर भारत के साथ-साथ नेपाल का नागरिक होने के मामले में यह कार्रवाई की गई है।

पहले उन्हें मुखिया की कुर्सी से पद से हटाया गया था और अब तथ्य को छिपाने के आरोप में कन्हौली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम रिची पांडेय के आदेश के आलोक में सोनबरसा बीडीओ ने प्राथमिकी दर्ज कराई है।डीएम ने बीडीओ को भेजे पत्र में प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया था। उसमें डीएम ने लिखा था कि बिल्टु राय ने बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 136(1)(क) के तहत अयोग्य होने के बावजूद तथ्य छिपाकर गलत शपथ पत्र के आधार पर चुनाव में भाग लिया था और निर्वाचित भी हुए थे। इस आरोप में राय को मुखिया पद से हटा दिया गया है।

अब विधिवत तरीके से मुखिया पद के लिए चुनाव होगा
पत्र में डीएम ने बीडीओ को बिल्टु राय के खिलाफ तीन तरह की कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। पहला, आरोपी को सभी वित्तीय दायित्वों से मुक्त कर पंचायत के खाते के संचालन पर रोक लगाने की बात कही गई है। दूसरा, बिहार पंचायत राज अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत उप मुखिया को मुखिया का दायित्व सौंपने की कार्रवाई करने को कहा गया है।

तीसरा, तथ्य छिपाने, नेपाली नागरिक होने और निर्वाचन में भाग लेने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया था।इस मामले में सोनबरसा प्रखंड के भलुआहा के पूर्व मुखिया सह हारे हुए प्रत्याशी मुकेश कुमार साह द्वारा बिहार निर्वाचन आयोग में आरोपी पर नेपाली नागरिक होते हुए भारत में पंचायत चुनाव लड़कर मुखिया बनने के खिलाफ शिकायत दर्ज कराया था। उसमें वाद संख्या 19/2023 में दोनों पक्षों की दलील, कागजात और जांच के बाद बिहार निर्वाचन आयोग ने सोनबरसा प्रखंड अंतर्गत भलुआहा पंचायत के मुखिया बिल्टू राय उर्फ बिलट राय को मुखिया पद पर नेपाली नागरिक होते हुए चुनाव लड़ने को अवैध ठहराते हुए उन्हें पद से हटाने का फैसला सुनाया है। साथ ही आदेश के पालन के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को फैसले की जानकारी भेजी गई है। वहीं, पूर्व मुखिया मुकेश कुमार साह के दावों को जांच के बाद सत्य मानते हुए मुखिया बिलट राय को हटाने का फैसला सुनाया है।

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