अपनी खुशी के लिए आप किसी को जेल में नहीं डाल सकते है-अभिषेक मनु सिंघवी

अपनी खुशी के लिए आप किसी को जेल में नहीं डाल सकते है-अभिषेक मनु सिंघवी

०१
WhatsApp Image 2023-11-05 at 19.07.46
priyranjan singh
IMG-20250312-WA0002
IMG-20250313-WA0003
previous arrow
next arrow
०१
WhatsApp Image 2023-11-05 at 19.07.46
priyranjan singh
IMG-20250312-WA0002
IMG-20250313-WA0003
previous arrow
next arrow

श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर भी पक्ष रखा। मनु सिंघवी ने कहा कि सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को इंश्योरेंस अरेस्ट किया है। ऐसा इसलिए कि वे जेल से बाहर न आ सकें। आप ऐसे ही किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। अपनी खुशी के लिए आप किसी को जेल में नहीं डाल सकते हैं। गिरफ्तारी का कोई आधार हो होगा।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत और कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले (delhi liquor policy scam) में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है।

अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें:-

1. अभिषेक सिंघवी ने कहा कि अगस्त 2023 में जो शुरू हुआ, वह इस साल मार्च में धनशोधन मामले में गिरफ्तारी का कारण बना.
2. सिंघवी ने कहा कि शीर्ष अदालत और एक अधीनस्थ अदालत ने पहले ही उन्हें जमानत दे दी है.
3. अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत को यह बताया कि ट्रायल कोर्ट बेल सुनवाई के मामले में जमानत आरोपी का अधिकार है, ये भूल जाती हैं. इस बात का जिक्र मनीष सिसोदिया के दोनों जमानत आदेश में है- ईडी के और सीबीआई के जमानत आदेश में.
4. अदालत में अभिषेक मनु सिंघवी ने मनीष सिसोदिया की जमानत वाला कोर्ट का आदेश पढ़ा. सिंघवी ने अदालत को मनीष सिसोदिया की जमानत का आधार बताया.
5. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जमानत के लिए केवल तीन बातों को देखना है-
-क्या उनके फरार होने का कोई जोखिम है?
-क्या वो गवाहों को प्रभावित करेंगे?
-क्या वो सबूतों से छेड़छाड़ करेंगे?
6. सिंघवी ने कहा कि इस मामले में ऐसा कोई खतरा नहीं है. संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति से किसी तरह का फ्लाइट रिस्क नहीं है.
7. सिंघवी ने कहा कि सीबीआई ने सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत जांच और पूछताछ के लिए नोटिस दिया था. यह इस बात का सबूत है कि सीबीआई केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं करना चाहती थी.
8. सिंघवी ने कहा कि 41ए के तहत नॉन अरेस्ट को गिरफ्तारी के मामले में बदल दिया गया.
9. सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को यह समझाने का प्रयास किया कि सीबीआई द्वारा जेल में केजरीवाल की गिरफ्तारी उचित नहीं थी. ऐसे जानबूझकर किया गया.
10. सिंघवी ने कहा कि सीबीआई इस मामले में सिर्फ इंसयोरेन्श अरेस्ट करना चाहती थी. इस केस में सीबीआई के पास कुछ नया आधार नहीं है.
11. सिंघवी ने कहा कि बिना किसी आधार के अचानक किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाद सकता.
12. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस तरह की गिरफ्तार की जाती है, जब जांच प्रभावित हो सके लेकिन मैं तो जेल में था. जब दो सालों के जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया तब अब क्यों किया गया?
13. अभिषेक सिंघवी ने कहा कि जो व्यक्ति संवैधानिक पद पर है, उसके देश छोड़कर भागने का कोई रिस्क नहीं है.
14. सिंघवी ने कहा कि दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी के मामले में जांच एजेंसी ने 9 चार्जशीट और सीबीआई के मामले में 5 चार्जशीट सीबीआई ने दाखिल की है.
15. सिंघवी ने आगे दलील दी कि सीबीआई ने इस मामले में FIR दर्ज होने के 8 महीने बाद पूछताछ के लिए बुलाया.
16. सिंघवी ने यह भी कहा कि सीबीआई ने जिन आधारों पर गिरफ्तारी की वो बयान जनवरी के थे, लेकिन गिरफ्तारी 25 जून को हुई.
17. सिंघवी ने कहा कि कोर्ट के तीन आदेश मेरे पक्ष में हैं.
18. अभिषेक सिंघवी ने कहा कि सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी केवल एक आधार पर हुई कि अरविंद केजरीवाल पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे.
19. सिंघवी ने कहा कि ED मामले में अंतरिम जमानत खतम होने के बाद में 2 जून को वापस अरविंद जेल गए. 20 जून को ईडी के मामले में मुझे निचली अदालत से नियमित जमानत मिली. उसके बाद हाई कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी.
20. सिंघवी ने कहा कि पिछले दो सालो में सीबीआई की तरफ से कोई गिरफ्तारी नहीं हुई. 26 जून को सीबीआई ने अरविंद को गिरफ्तार किया.

अरविंद केजरीवाल ने जमानत से इनकार किए जाने के खिलाफ और मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं. उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली हाईकोर्ट के पांच अगस्त के आदेश को चुनौती दी है. आम आदमी पार्टी (आप) संयोजक को 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था. सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त को मामले में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर एजेंसी से जवाब मांगा था.

Leave a Reply

error: Content is protected !!