ऑनलाइन न्यूज़ पब्लिशर्स को 15 दिन का समय,नियमों के अनुपालन की जानकारी देने के लिए कहा.

ऑनलाइन न्यूज़ पब्लिशर्स को 15 दिन का समय,नियमों के अनुपालन की जानकारी देने के लिए कहा.

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श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क

केंद्र सरकार ने डिजिटल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्मों को बुधवार से लागू हुए नए नियमों के अनुपालन पर ब्योरा देने के लिए 15 दिनों का समय दिया है। इससे पहले कल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को यही ब्योरा देने के लिए कहा गया था और 24 घंटे का समय दिया गया था।

सरकार द्वारा फरवरी में जारी किए गए थे दिशानिर्देश, ऑनलाइन न्यूज़ पब्लिशर्स को बनानी थी सेल्फ रेगुलेशन बॉडी, ओटीटी प्लैटफॉर्म्स को अपने कंटेंट को पांच श्रेणियों में बांटने के दिए थे निर्देश

इसी साल फरवरी में आईटी मंत्रालय ने गाइडलाइंस फॉर इंटरमीडियरिज ऐंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड जारी किया था। इसके तहत पहली बार यह बताया गया था कि डिजिटल मीडिया संस्थानों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों और नेटफ्लिक्स जैसी ओटीटी स्ट्रीमिंग सर्विसेज को सरकार द्वारा कैसे नियंत्रित किया जाएगा।

नए नियमों के तहत सूचना प्रसारण मंत्रालय ने कंपनी के नाम, निदेशक के नाम, पते, फोन नंबर, शिकायत निवारण अधिकारी, स्वनियमन की व्यवस्था आदि की जानकारी मांगी है। मंत्रालय  के मुताबिक अभी तक करीब 60 डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म ने बताया है कि उन्होंने नए नियमों के तहत सेल्फ रेग्युलेशन संस्था बनाना शुरू कर दिया है। कुछ प्रकाशकों ने मंत्रालय को नए नियमों के तहत पंजीकरण कि लिए भी लिखा है।

नए नियमों के तहत अब डिजिटल न्यूज मीडिया प्रेस काउंसिल के तहत आएंगे। नई वेबसाइटों को सूचना प्रसारण मंत्रालय की साइट पर पंजीकरण कराना होगा।

नए नियमों को कई डिजिटल पब्लिशरों ने अलग-अलग हाईकोर्ट में चुनौती दे रखी है। उनकी याचिकाओं पर नोटिस जारी किए गए हैं।

केंद्र सरकार ने फरवरी महीने के अंत में सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स, ऑनलाइन न्यूज़ पब्लिशर्स और ओटीटी प्लैटफॉर्म्स के लिए आईटी रूल्स 2021 के तहत कुछ दिशानिर्देश जारी किए थे। जिसके अनुपालन के लिए केंद्र सरकार ने नियम के दायरे में आने वाले सभी प्लैटफॉर्म्स और कंपनियों को 25 मई तक का अल्टीमेटम दिया था।

ऑनलाइन न्यूज़ पब्लिशर्स के लिए नियम

नियम के तहत ऑनलाइन न्यूज़ पब्लिशर्स को प्रेस काउंसिल की ही तरह अपनी एक रेगुलेटरी बॉडी गठित करने के निर्देश दिए गए थे। हालांकि सरकार ने ऑनलाइन न्यूज़ पब्लिशर्स के रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कोई नियम नहीं बनाया था। लेकिन बावजूद इसके ऑनलाइन न्यूज़ पब्लिशर्स को सरकार को अपनी सारी जानकारी मुहैया करानी थी।

ओटीटी प्लैटफॉर्म्स के लिए नियम

वहीं ओटीटी प्लैटफॉर्म्स के लिए भी सरकार ने कुछ दिशानिर्देश जारी किए थे। इसके तहत ओटीटी प्लैटफॉर्म्स को अपने कंटेंट का पांच श्रेणियों में विभाजन करना था। हर श्रेणी के लिए दिखाए जाने वाले कंटेंट पर, कंटेंट को देखने वालों के लिए ज़रूरी उम्र भी बताने के लिए कहा था। इसके साथ ही ओटीटी प्लैटफॉर्म्स को पैरेंटल लॉक की व्यवस्था करने के कि कहा गया था। जिसमें बच्चों के अभिभावकों को यह सुविधा देने के लिए कहा था कि अगर अभिभावक चाहें तो ओटीटी प्लैटफॉर्म्स पर बच्चों को कंटेंट देखने से रोक सकें।

इसके साथ ही सरकार ने न्यूज़ पब्लिशर्स और ओटीटी प्लैटफॉर्म्स को आने वाली शिकायतों के निपटारे के लिए तीन स्तर पर जांच करने की व्यवस्था की थी, जिसके तहत ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर, फिर सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी और सरकार का मैकेनिज्म इस जांच प्रक्रिया का हिस्सा होंगे। अब तक ऑनलाइन न्यूज़ पब्लिशर्स और ओटीटी प्लैटफॉर्म्स ने इस मसले पर क्या कदम उठाए हैं, इसी की जानकारी लेने के लिए भारत सरकार ने न्यूज़ पब्लिशर्स और ओटीटी प्लैटफॉर्म्स को 15 दिनों की मोहलत दी है।

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