सारण की खबरें : लूट की योजना बनाते दो अपराधकर्मी अवैध हथियार एवं जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार
श्रीनारद मीडिया, छपरा (बिहार):
सारण जिला के अमनौर थाना को गुप्त सूचना मिली की थानान्तर्गत ग्राम-अमनौर हरनारायण मठिया के पास स्थित बाँसबाड़ी/झाड़ी में दो युवक अवैध कट्टा के साथ छुपे है एवं कहीं चोरी-छिनतई जैसे जघन्य अपराध कारति करने की योजना बना रहें है। उक्त सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए बताए उक्त स्थान पर छापामारी कर 02 अपराधकर्मी को दो देशी कट्टा, एक जिन्दा कारतूस, एवं एक बीना नंबर प्लेट के मोटरसाईकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों के द्वारा बताया गया कि किसी राहगीर का दोपहिया / चारपहिया वाहन को लुटने की योजना बना रहें थे।
इस संबंध में अमनौर थाना कांड सं0-184/25, दिनांक-15.06.25, धारा-313/3(5) भा०द०वि० एवं 25 (1-बी) ए/26/35 आर्म्स एक्ट दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। घटना में संलिप्त अन्य अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार दविश जारी है।
> गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम एवं पता :-
1. मो० राजा उर्फ मो० आसिफ, पिता-मो० सबदुल्लाह, ग्राम-बथाना, थाना-मढौरा, जिला-सारण।
2. मो० अरबाज, पिता-सहाबुद्वीन ग्राम-जोधौली बथाना, थाना-मढौरा, जिला-सारण ।
> जप्त सामानों की विवरणी :-
1. देशी कट्टा-02
2. जिन्दा कारतूस-01
3. मोटरसाईकिल-01
लाईसेंसी आर्म्स सत्यापन हेतु निकला संशोधित आदेश
श्रीनारद मीडिया, छपरा (बिहार):
आगामी बिहार विधान सभा आम चुनाव-2025 को लेकर शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न कराने हेतु सारण जिला के विभिन्न थानों में निर्गत आर्म्स लाईसेंस एवं लाईसेंस धारियों का भौतिक सत्यापन दिनांक-11.04.25 से 25.04.25 तक एवं पुनः भौतिक सत्यापन की तिथि-13. 05.25 से 27.05.25 निर्धारित की गयी थी, परंतु कई शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा उक्त अवधि में अपने शस्त्र का सत्यापन नहीं कराया गया है, उन शस्त्रधारकों को पुनः एक मौका देते हुए भौतिक सत्यापन दिनांक-20.06.25 से 05.07.25 तक प्रतिनियुक्त संबंधित पुलिस पदाधिकारी / दण्डाधिकारी की उपस्थिति में अपने-अपने लाईसेंसी शस्त्र का सत्यापन कराना सुनिश्चित करेंगे। समय सीमा के अन्तर्गत अपने आर्म्स का सत्यापन नहीं कराये जाने की स्थिति में शस्त्र अनुज्ञप्ति निलंबित करते हुए रद्द करने एवं आग्नेशास्त्र को जप्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
हत्याकांड के मुख्य आरोपी गिरफ्तार, अन्य के विरूद्ध छापामारी जारी…
श्रीनारद मीडिया, छपरा (बिहार):
सारण जिला के गरखा थानान्तर्गत दिनांक 10.06.25 को ग्राम-लाढ़पुर में अजय कुमार सिंह की हत्या छत पर सोये अवस्था में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कर दी गयी थी। इस संबंध में मृतक के परिजन के लिखित आवेदन के आधार पर अज्ञात अपराधकर्मियों के विरूद्ध गरखा थाना कांड सं0-446/25 दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। तकनिकी अनुसंधान एवं प्राप्त आसूचना के आधार पर इस कांड के मुख्य आरोपी रामचंद्र राय, पिता-शिव शंकर राय, साकिन-लाढ़पुर, थाना-गरखा, जिला-सारण को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त से पुछ-ताछ के क्रम में बताया गया कि इन्होंने मृतक से सूद पर पैसा मांगा था, जिसे मृतक ने देने से मना कर दिया तो आक्रोश में आकर इन्होंने अपने भाई अर्जुन राय के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। इन्होंने कांड में अपनी संलिप्ता स्वीकार की है। इस कांड के अन्य अभियुक्त अर्जुन राय की गिरफ्तारी हेतु लगातार छापामारी की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय में उपस्थापन हेतु भेजा गया है।
➤ गिरफ्तार अभियुक्त का नाम एवं पता :-
1. रामचंद्र राय, पिता-शिव शंकर राय, साकिन-लाढ़पुर, थाना-गरखा, जिला-सारण।
> टीम में शामिल पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी :-
थानाध्यक्ष, गरखा थाना एवं थाना के अन्य पदाधिकारी एवं कर्मी।
हत्या एवं आर्म्स एक्ट के वांछित नक्सली अपराधकर्मी राजू सहनी गिरफ्तार
श्रीनारद मीडिया, छपरा (बिहार):
पुलिस अधीक्षक, सारण के निर्देश पर सारण जिलान्तर्गत अपराध के मुख्य शीर्षों में वांछित / फिरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक-16.06.25 को प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर STF एवं पानापुर थाना पुलिस टीम के द्वारा छापामारी कर पानापुर थाना कांड संख्या-08/11, दिनांक-03.02.11, धारा-147/148/149 /452/341/323/307/380/436 भा०द०वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट तथा 17 सी०एल०ए० एक्ट में वांछित अपराधकर्मी राजू सहनी को गिरफ्तार किया गया। अग्रतर कार्रवाई की जा रही है।
> गिरफ्तार अभियुक्त का नाम एवं पता :-
राजू सहनी, पिता-हरिहर सहनी, साकिन-मरवा बसैया, थाना-पानापुर, जिला-सारण।
> गिरफ्तार अभियुक्त का अबतक का ज्ञात अपराधिक इतिहास :-
1. पानापुर थाना कांड संख्या-10/11, दिनांक-18.02.11, धारा-307/353/511/34/120 (बी) भा०द०वि० एवं 3/4 वि० पदा० अधि० एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट ।
2. पानापुर थाना कांड संख्या-06/14, दिनांक-02.02.14, धारा-147/148/149/302/201 भा०द०वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट तथा 17 सी०एल०ए० एक्ट ।
3. पानापुर थाना कांड संख्या-49/15, धारा-147/148/149 भा०द०वि० एवं 3/4 वि० पदा० अधि० एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट ।
> टीम में शामिल पुलिस पदाधिकारी
1. थानाध्यक्ष पानापुर थाना एवं थाना के अन्य पदाधिकारी एवं कर्मी।
2. STF टीम।
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