सीवान डीएम एसपी ने मुहर्रम को लेकर  शांति समिति की किया बैठक, दिए कई निर्देश

सीवान डीएम एसपी ने मुहर्रम को लेकर  शांति समिति की किया बैठक, दिए कई निर्देश
सोशल मीडिया के माध्यम से गलत अफवाह फैलाने वाले पर होगा तत्काल कार्रवाई
श्रीनारद मीडिया, सीवान (बिहार):
जिला पदाधिकारी सिवान एवं पुलिस अधीक्षक सिवान की संयुक्त अध्यक्षता में आगामी मुहर्रम पर्व के अवसर पर विधि-व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जिला शांति समिति की बैठक आहूत की गई।
जिलाधिकारी, सिवान डॉ आदित्य प्रकाश ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि जिलेभर में मुहर्रम पर्व आपसी भाईचारगी एवं शांतिपूर्ण माहौल में मनाने हेतु सभी प्रशासनिक तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं।
जिला पदाधिकारी ने बताया कि मुहर्रम पर्व के अवसर पर सभी महत्वपूर्ण स्थलों पर पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित की गई है।साथ ही मुहर्रम पर्व के अवसर पर बिजली व्यवस्था , पेयजल व्यवस्था, साफ-सफाई, सभी अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था, अग्निशमन दस्ता ,नियंत्रण कक्ष, आदि की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।
उन्होंने कहा कि बाहरी असामाजिक तत्वों पर विशेष निगरानी हेतु ड्रॉप गेट /नाका पर रोको टोको अभियान चलाकर लगातार चौकसी बरती जाएगी । साथ ही उपद्रवियों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी ।
जिले भर में मुहर्रम पर्व के अवसर पर जुलूस की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरा ,वीडियोग्राफी, सीसीटीवी कैमरे चप्पे-चप्पे पर निगरानी सुनिश्चित करेंगे ।
पुलिस अधीक्षक,सिवान ने अपने संबोधन में कहा कि मोहर्रम पर्व के अवसर पर जिले भर में विधि- व्यवस्था एवं शांति -व्यवस्था में खल्ल डालने वालों को बक्शा नहीं जाएगा ।
जिला शांति समिति के सदस्यों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की छोटी से छोटी घटनाओं की सूचना तुरंत अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। ताकि बड़ी घटना होने से पूर्व त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए स्थिति को नियंत्रित किया जा सके ।
उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से गलत अफवाह फैलाने वाले को चिन्हित कर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
उन्होंने निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि मुहर्रम जुलूस का लाइसेंस अनिवार्य होगा एवं आयोजनकर्ता को जुलूस शर्तों का पालन हर हाल में सुनिश्चित करना होगा ।
*लाइसेंस की शर्तें*
1. लाईसेंसधारी हमेशा जुलूस के साथ अपनी लाईसेंस रखेगे तथा दण्डाधिकारी या पुलिस पदाधिकारी के द्वारा मांगे जाने पर जुलूस का लाईसेंस दिखायेगें।
2. किसी भी मेला या सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा।
3. जुलूस में अंकित तिथि, समय एवं रूट का दृढ़ता से पालन किया जाएगा।
4. यह लाईसेंस किसी भी प्रकार के ऐसे गाने / बजाने / प्रदर्शन की अनुमति नहीं देता है, जो पब्लिक न्यूसेंस की श्रेणी में आता है।
5. जुलूस का उल्लेखित स्थानों के अलावा अन्य स्थानों पर रूके बिना अपने प्रारम्भिक स्थान से गंतव्य स्थान तक उचित गति से लगातार आगे बढ़ेगा अन्यथा की पुलिस/प्रशासन द्वारा रोका जाए।
6. जुलूस इस तरह से चलेगा कि जनता द्वारा सड़क या राजमार्ग के सामान्य उपयोग में हस्तक्षेप न हो। यह सड़क के बाँयीं ओर रहेगा और अस्पताल / मंदिर/मस्जिद से गुजरते समय गाना बजाना या हल्ला गुल्ला बंद कर देगा।
7. किसी भी जगह पर किसी भी प्रकार की आतिशबाजी नहीं की जाएगी।
8. डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
9. लाउडस्पीकर का प्रयोग नियम के अनुसार एवं सक्षम प्राधिकार से अनुमति प्राप्त कर ही किया जाएगा।
10. लाईसेंसधारी ही लाउडस्पीकर के माईक एवं गाने बजाने के नियंत्री होगें तथा पूर्ण रूप से इसके जिम्मेवार होगें।
11. घातक अस्त्र शस्त्र तथा तलवार, मल्ला बरछी, कुल्हाड़ी, फरता, हॉकी स्टीक, कटार इत्यादि पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
12. जुलूस में अंकित लाठी की संख्या से अधिक का प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा।
13. लाईसेंसधारी अपना मोबाईल पूरे जुलूस के दौरान स्वीच ऑन मोड में रखेगें एवं प्रशासनिक पदाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी का फोन उठायेगें।
14. नियत समय में जुलूस का समापन किया जाएगा।
15. धर्म, वंश, जन्मस्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधार पर या विभिन्न व्यक्तियों/ समुहों के बीच सौहार्द बिगाड़ने वाले किसी भी प्रकार विवादित भाषण / उदघोषणा पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
16. लाईसेंसधारी जुलूस के साथ विशिष्ठ पहचानयुक्त स्वयंसेवी रखेगें जो जुलूस को नियंत्रित रखेगें एवं प्रशासन को सहयोग करेगें।
17. किसी भी प्रकार के राजनीतिक व्यंगात्मक पोस्टर/स्लोगन/नारा/कॉर्टुन जुलूस के साथ नहीं रहेगा ना ही इस प्रकार की कोई उदघोषण/ घोषणा / नारा लगाये जायेगा।
18. समिति की ओर से पूरे जुलूस की विडियोग्राफी कराई जाएगी, जिसकी सीडी माँगे जाने पर प्रशासन को उपलब्ध कराई जाएगी।
19. माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार ध्वनी विस्तारक यंत्र का उपयोग 10:00 बजे रात्रि से सुबह 06:00 बजे के बीच नहीं करेगें।
20. लाईसेंसधारी के सभी सदस्य जुलुस के साथ रहेगें एवं अपना आई०डी०/ आधार साथ रखेंगे।
21. जुलुस के दौरान कोई भी व्यक्ति अपने पहचान छुपाने हेतु मुंह को ढककर नहीं रखेंगे।
22.जिस रूट/स्थान से जुलूस निकलेगा या खेलेगा वहाँ कोई अवशेष या समान नहीं छोड़ेगे।
23. बिहार में पूर्ण शराबबंदी हैं। अतः नशीले पदार्थ जैसे- शराब ताड़ी, गांजा तथा अन्य किसी भी तरह के नशीले पदार्थ का सेवन पूर्णतः वर्जित है। अगर नशायुक्त व्यक्ति पकडे जाते है तो नशा युक्त व्यक्ति के साथ साथ आयोजनकर्ता पर भी कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
24. प्रत्येक 200 व्यक्तियों पर एक जुलूस लाईसेंस निर्गत होगा जिसमें कम से कम 20 व्यक्ति का मोबाइल नंबर, आधार कार्ड देना होगा , जिसमें नाबालिक एवं बुजुर्ग शामिल नहीं होंगे
25. शर्तो के उल्लंघन की स्थिति में अनुज्ञप्तिधारियों के विरुद्ध विधि-सम्मत कानूनी कार्यवाही की जायेगी। घोषणा करते हैं कि लाईसेंस की शर्त पूरी तरह समझा दी गई है एवं इसे पूरी तरह समझ लिया गया है।
जिले भर में शांतिपूर्ण माहौल में मुहर्रम पर्व संपन्न कराने के लिए उपस्थित जिला शांति समिति के माननीय सदस्य गणों ने अपने-अपने सुझाव दिए , साथ ही उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के सभी नियमों /शर्तों का अक्षरशः पालन किया जाएगा ।

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