उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए पीसी मोदी होंगे चुनाव के रिटर्निंग अधिकारी
श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क
उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों में जुटे चुनाव आयोग ने शुक्रवार को उपराष्ट्रपति चुनाव के रिटर्निंग अधिकारी के पद पर राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी को नियुक्ति दी है।
इसके साथ ही राज्यसभा की संयुक्त सचिव गरिमा जैन व निदेशक विजय कुमार को सहायक रिटर्निंग अधिकारी की जिम्मेदारी दी है। साथ ही कहा है कि जल्द ही इसे लेकर अधिकारिक अधिसूचना भी जारी की जाएगी।
एक से अधिक सहायक रिटर्निंग अधिकारी देने की व्यवस्था
चुनाव आयोग ने यह नियुक्ति राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 की धारा तीन के तहत केंद्र की सलाह पर दी है, जिसमें इस चुनाव के लिए एक रिटर्निंग अधिकारी और एक या एक से अधिक सहायक रिटर्निंग अधिकारी देने की व्यवस्था है। वहीं अब तक अपनायी गई प्रक्रियाओं के तहत रिटर्निंग अधिकारी के पद पर बारी-बारी से लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति दी जाती है।
पिछले उपराष्ट्रपति के चुनाव के दौरान लोकसभा के महासचिव को रिटर्निंग अधिकारी बनाया गया था। यही वजह है कि इस बार राज्यसभा के महासचिव को रिटर्निंग अधिकारी बनाया गया है। गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद से चुनाव आयोग ने नए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की यह प्रक्रिया शुरू की है।
निर्वाचन आयोग ने 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। यह फैसला संविधान और राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974 के तहत लिया गया। परंपरा के अनुसार, लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव को बारी-बारी से यह जिम्मेदारी दी जाती है।
पिछले चुनाव में लोकसभा के महासचिव रिटर्निंग ऑफिसर थे, इसलिए इस बार राज्यसभा के महासचिव को चुना गया। आयोग ने अपने बयान में कहा कि कानून व न्याय मंत्रालय से परामर्श करके और राज्यसभा के उपसभापति की सहमति के बाद फैसला लिया गया। इस तरह, 2025 के उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए पीसी मोदी की निर्वाचन अधिकारी के तौर पर नियुक्ति हुई।
साथ ही, राज्यसभा सचिवालय की संयुक्त सचिव गरिमा जैन और निदेशक विजय कुमार को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। इसकी आधिकारिक अधिसूचना शुक्रवार को जारी होगी। ये कदम 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव को निष्पक्ष और सुचारू रूप से कराने के लिए उठाए गए हैं। इस बीच, विपक्षी इंडिया गठबंधन उपराष्ट्रपति के चुनाव में साझा उम्मीदवार उतार सकता है।
हालांकि, सभी घटक दलों से विचार-विमर्श के बाद ही इस पर अंतिम निर्णय किया जाएगा। विपक्षी गठबंधन के नेता ने पीटीआई को बताया, ‘उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर यह भावना है कि इसमें उम्मीदवार उतारा जाए, चाहे नतीजे कुछ भी हों क्योंकि ऐसा करने से राजनीतिक संदेश जाएगा।’
संसद के दोनों सदनों की सदस्य संख्या
जगदीप धनखड़ ने बीते सोमवार शाम स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था, हालांकि उनके इस्तीफे के पीछे के कारणों को लेकर लगातार अटकलों का दौर जारी है। संसद के दोनों सदनों की सदस्य संख्या इस समय 782 है और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में विजयी उम्मीदवार को 392 वोट हासिल करने होंगे, बशर्ते सभी पात्र मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें।
लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य (मनोनीत सदस्यों समेत) उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान करते हैं। लोकसभा में भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) 542 सदस्यीय सदन में 293 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है, वहीं इंडिया गठबंधन के पास 234 सदस्य हैं। सत्तारूढ़ गठबंधन को राज्यसभा में लगभग 130 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। उच्च सदन में भारत के पास 79 सदस्यों का समर्थन है।