थाना परिसरों में अनाधिकृत प्रवेश एवं दलालों की आवाजाही पर सख़्त प्रतिबंध

थाना परिसरों में अनाधिकृत प्रवेश एवं दलालों की आवाजाही पर सख़्त प्रतिबंध

श्रीनारद मीडिया, छपरा (बिहार):

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वरीय पुलिस अधीक्षक, सारण द्वारा थाना परिसरों की सुरक्षा, गोपनीयता एवं विभागीय मर्यादा को बनाए रखने हेतु महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। प्रायः यह देखा गया है कि थाना परिसरों एवं आसपास के क्षेत्रों में अनाधिकृत व्यक्तियों, विशेषकर तथाकथित दलालों, का आना-जाना निरंतर बना रहता है। साथ ही, कुछ स्थानों पर थानाध्यक्ष द्वारा थाने के कार्य चौकीदार के संबंधियों/परिचितों से करवाए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। यह स्थिति सुरक्षा एवं गोपनीयता के दृष्टिकोण से गंभीर है। इस संदर्भ में वरीय पुलिस अधीक्षक, सारण द्वारा सभी थानाध्यक्षों को निम्न निर्देशों का कड़ाई से पालन करने हेतु निर्देशित किया गया है :-

 

➤ आगंतुक कक्ष एवं पंजीः प्रत्येक थाना में आगंतुक कक्ष की व्यवस्था तथा आगंतुक पंजी का संधारण अनिवार्य होगा। इसमें प्रत्येक आगंतुक का पूरा नाम, पता, आगमन का उद्देश्य एवं मोबाइल नंबर दर्ज किया जाएगा।

➤ सीसीटीवी सत्यापनः वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के निरीक्षण के दौरान आगंतुक रजिस्टर की प्रविष्टियों का मिलान सीसीटीवी फुटेज से किया जाएगा। किसी भी अनियमितता की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

 

> बार-बार उपस्थित व्यक्तियों पर कार्रवाई: जो व्यक्ति बार-बार थाना परिसर में उपस्थित पाए जाते हैं, उनकी पहचान कर प्रारंभिक जांच करने एवं आवश्यकतानुसार वैधानिक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।

पूर्ण प्रतिबंधः थाना परिसर एवं आसपास के क्षेत्रों में दलालों एवं अन्य अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश एवं आवाजाही पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।

 

* सारण पुलिस आम जनमानस से अपील करती है कि थाना परिसर में केवल आवश्यक कार्य हेतु ही प्रवेश करें और इस व्यवस्था में सहयोग दें साथ ही किसी को भी पुलिस द्वारा अवैध वसूली या भय दिखाकर धन मांगने की जानकारी हो, तो वे निःसंकोच हमे सूचित करें।

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