65 लाख लोगों के नाम सार्वजनिक करें- सुप्रीम कोर्ट
श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) मामले पर सुनवाई करते हुए एक महत्वपूर्ण बात कही। कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों के बिहार की मतदाता सूची से नाम हटा दिए गए हैं, वे इसे चुनौती देने के लिए अपना आधार कार्ड जमा कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने आधार को स्वीकार करने से यह तर्क देते हुए इनकार कर दिया था कि यह पहचान का प्रमाण तो हो सकता है, लेकिन नागरिकता का वैध प्रमाण नहीं है।
हालांकि, अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि दूसरे राज्यों में SIR के लिए आधार एक योग्य दस्तावेज होगा या नहीं। फिलहाल, यह उन केवल उन लोगों के लिए है जिनके नाम बिहार में लिस्ट से हटा दिए गए हैं।
जिनके नाम कटे वो EC को आधार दिखाएं- SC
जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं वो आधार कार्ड की एक फोटोकॉपी के साथ चुनाव आयोग के सामने अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि चुनाव आयोग ने कहा है कि लिस्ट से हटाए गए 65 लाख नामों में से 22 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। अगर 22 लाख लोगों की मृत्यु हुई है, तो बूथ स्तर पर इसका खुलासा क्यों नहीं किया जाता? हम नहीं चाहते कि नागरिकों का अधिकार राजनीतिक दलों पर निर्भर हो।
65 लाख लोगों के नाम सार्वजनिक करें- SC
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह बिहार की मसौदा मतदाता सूची से बाहर किए गए या हटाए गए लगभग 65 लाख लोगों की लिस्ट, उनके हटाए जाने के कारण सहित, जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर सार्वजनिक करे। शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग को स्थानीय समाचार पत्रों, दूरदर्शन, रेडियो या किसी भी आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार करने का भी निर्देश दिया है। जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग सुधार के लिए चुनाव आयोग से संपर्क करें।
बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर 22 लाख लोगों की मृत्यु हुई है, तो बूथ स्तर पर इसका खुलासा क्यों नहीं किया जाता? जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि चुनाव आयोग ने कहा है कि लिस्ट से हटाए गए 65 लाख नामों में से 22 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। अगर 22 लाख लोगों की मृत्यु हुई है, तो बूथ स्तर पर इसका खुलासा क्यों नहीं किया जाता? हम नहीं चाहते कि नागरिकों का अधिकार राजनीतिक दलों पर निर्भर हो।
65 लाख लोगों के नाम सार्वजनिक करें- SC
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह बिहार की मसौदा मतदाता सूची से बाहर किए गए या हटाए गए लगभग 65 लाख लोगों की लिस्ट, उनके हटाए जाने के कारण सहित, जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर सार्वजनिक करे।
शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग को स्थानीय समाचार पत्रों, दूरदर्शन, रेडियो या किसी भी आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार करने का भी निर्देश दिया है।
65 लाख लोगों की सूची प्रदर्शित करें- SC
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि सभी पंचायत भवनों और प्रखंड विकास एवं पंचायत कार्यालयों में बूथवार 65 लाख लोगों की सूची भी प्रदर्शित की जाए ताकि लोगों की सूची तक पहुंच हो।
22 अगस्त होगी अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सभी बूथ स्तर और जिला स्तर के अधिकारियों से अनुपालन रिपोर्ट (Compliance report) लेने और उसे दाखिल करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई 22 अगस्त को होगी।