CISF बस दुर्घटना की घटना के संबंध में जिलाधिकारी और एसएसपी, सारण आवासन स्थल पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली, जांच के दिए निर्देश
श्रीनारद मीडिया, छपरा (बिहार):

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की कम्पनी 542 ‘सी’ अपने संपूर्ण दल-बल के साथ “बिहार विधान सभा चुनाव” के ड्यूटी हेतु सिवान से डोरीगंज के जा रही थी। समय करीब 02:15 बजे प्रातः, जब बस रसुलपुर थाना क्षेत्र के पाण्डेय छपरा गाँव के समीप पहुँची, तभी सामने से आ रहे बालू लदे ट्रक ने बस में सामने से टक्कर मार दी तथा ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया।
दुर्घटना में बस क्षतिग्रस्त हो गई तथा बस में सवार 41 जवान एवं चालक घायल हो गए। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष रसुलपुर दल-बल सहित घटनास्थल पर पहुँचे और घायलों को एम्बुलेंस द्वारा एकमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भेजा गया। वहाँ से 25 जवानों को सदर अस्पताल, छपरा तथा उनमे से 18 जवानो की स्थिति गंभीर पायी जाने के कारण उन्हे पारस अस्पताल, पटना रेफर किया गया। रसूलपुर पुलिस टीम द्वारा दोनों वाहनों को जप्त कर लिया गया है तथा कम्पनी कमांडर के आवेदन पर रसुलपुर थाना कांड सं0-178/25 दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।
घटना की जानकारी मिलने पर जिलाधिकारी, सारण एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, सारण ने डोरीगंज स्थित CISF आवासन स्थल पहुँचकर जवानों से घटना की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि फरार ट्रक चालक की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए तथा घटना की पूर्ण जांच की जाए।
अकिलपुर थानान्तर्गत हत्या के कांड में 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार
श्रीनारद मीडिया, छपरा (बिहार):
वरीय पुलिस अधीक्षक, सारण के निर्देश पर सारण जिलान्तर्गत अपराध के मुख्य शीर्षों में वांछित / फिरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर अकिलपुर थाना पुलिस टीम के द्वारा छापामारी किया गया। जिसके उपरांत हत्या के कांड के मामले में दर्ज अकिलपुर थाना कांड सं0-76/24,दिनांक-22.11.24 में वांछित, 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अग्रतर विधि-सम्मत कार्रवाई की जा रही है।
गिरफ्तार अभियुक्त का नाम एवं पता :-
1. गौतम कुमार उर्फ दीपक, पिता-गोवर्धन राय, साकिन हरशामचक, थाना अकिलपुर, जिला-सारण।
2. गिरफ्तार अभियुक्त का अब तक का ज्ञात अपराधिक इतिहास :-
1. अकिलपुर थाना कांड सं0-24/13, दिनांक-25.06.13, धारा-307/302/34 भा०द०वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट। 3. अकिलपुर थाना कांड सं0-23/21, दिनांक 30.03.21, धारा-147/148/149/341/323/307/337/338 /354(6) एवं 27 आर्म्स एक्ट तथा 3/4 विस्फोटक अधिनियम ।
3. टीम में शामिल पुलिस पदाधिकारी/कर्मी :
1. थानाध्यक्ष अकिलपुर थाना एवं थाना के अन्य पदाधिकारी/कर्मी।
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