मीडिया/एमसीएमसी कोषांग में प्रतिनियुक्त कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित
राजनीतिक विज्ञापनों के पूर्व प्रमाणीकरण एवं “पेड न्यूज” से संबंधित दी गई विस्तृत जानकारी*
श्रीनारद मीडिया, सीवान (बिहार):

*जिला निर्वाचन पदाधिकारी सिवान -सह- जिला पदाधिकारी, सिवान डॉ आदित्य प्रकाश के निर्देशानुसार बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 के सफल, पारदर्शी एवं निष्पक्ष संचालन की दिशा में आज सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय, सिवान के कार्यालय कक्ष में मीडिया/एमसीएमसी में प्रतिनियुक्त कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।*
*यह प्रशिक्षण कार्यक्रम नोडल पदाधिकारी (मीडिया एवं एम.सी.एम.सी. कोषांग) सह सदस्य सचिव, एम.सी.एम.सी. के द्वारा दिया गया।*
*कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिनियुक्त कर्मियों को निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों से अवगत कराना तथा चुनाव अवधि में मीडिया की भूमिका को और अधिक पारदर्शी एवं जिम्मेदार बनाना था।*
*प्रशिक्षण के दौरान मीडिया कोषांग के नोडल पदाधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार किसी भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार अथवा संस्था द्वारा टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म आदि पर प्रसारित सभी विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणीकरण (Pre-Certification) अनिवार्य है।*
*उन्होंने यह भी बताया कि मतदान दिवस एवं उससे एक दिन पूर्व प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों का भी प्रमाणीकरण आवश्यक होगा* ।
*इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रचार सामग्री भ्रामक, आपत्तिजनक या मतदाताओं को प्रभावित करने वाली न हो।*
*मीडिया एवं एम.सी.एम.सी. कोषांग के नोडल पदाधिकारी ने बताया कि मीडिया मॉनिटरिंग समिति (MCMC) का एक प्रमुख कार्य “पेड न्यूज” की पहचान कर उसे संबंधित निर्वाची पदाधिकारी को रिपोर्ट करना है। उन्होंने पेड न्यूज की पहचान के लिए कुछ प्रमुख संकेतों का उल्लेख किया, जिनमें समाचार और विज्ञापन का समान प्रारूप या शैली में प्रकाशित होना, एक ही उम्मीदवार के पक्ष में विभिन्न समाचार पत्रों में समान सामग्री का प्रकाशित होना, किसी प्रत्याशी को असमान रूप से अधिक कवरेज देना तथा समाचार के रूप में प्रचारात्मक या अप्रमाणित दावे प्रस्तुत करना शामिल है।*
*उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई समाचार “पेड न्यूज” के रूप में प्रमाणित होता है, तो उसकी लागत राशि संबंधित उम्मीदवार के चुनाव व्यय खाते में जोड़ी जाती है।*
*प्रशिक्षण में यह भी बताया गया कि Facebook, X (Twitter), Instagram, YouTube जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रसारित राजनीतिक सामग्री की निरंतर निगरानी एम.सी.एम.सी. द्वारा की जाएगी। ताकि भ्रामक, आपत्तिजनक अथवा आचार संहिता उल्लंघन से संबंधित किसी भी सामग्री पर त्वरित कार्रवाई की जा सके। वक्ताओं ने इस बात पर बल दिया कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सफलता में मीडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। मीडिया समाज को सही सूचना देने के साथ-साथ मतदाताओं को जागरूक करने का कार्य करती है।*
*अतः निर्वाचन अवधि में समाचारों के प्रकाशन में निष्पक्षता, सत्यता और संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।*
*जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सिवान -सह-नोडल पदाधिकारी मीडिया कोषांग।*
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