पुलिस अवर निरीक्षक की लिखित परीक्षा रविवार को, परीक्षा केंद्रों में निषेधाज्ञा लागू
श्रीनारद मीडिया, सीवान (बिहार):

संयुक्त जिलादेश में दिए गए निदेश के आलोक में परीक्षा स्वच्छ, कदाचारमुक्त, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में सम्पन्न कराने और परीक्षा संचालन के क्रम में असामाजिक तत्वों एवं अन्य कानून विरोधी व्यक्तियों द्वारा बाधा उत्पन्न करने की संभावना के मद्येनजर आशुतोष गुप्ता, बि०प्र०से०, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सीवान सदर ने दण्ड प्रक्रिया
संहिता भा०ना०सु०सं० की धारा 163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये परीक्षा समाप्ति तक के लिए सीवान मुख्यालय अवस्थित उपरोक्त सभी परीक्षा केन्द्रों के परीक्षा भवन के बाहरी चहारदीवारी से सभी दिशाओं में 200 मीटर की परिधि के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दिया है ।
उपर्युक्त निषेधाज्ञा के फलस्वरूप निम्नलिखित कार्य निषिद्ध रहेंगे :-
1-भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता में परिभाषित किसी भी अपराध करने तथा शांति भंग करने के उद्देश्य से पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना।
2-किसी भी व्यक्ति को लाठी, भाला, गड़ासा, चाकु, आग्नेयास्त्र, विस्फोटक एवं अन्य घातक हथियार इत्यादि लेकर चलना।
3-पूर्वाह्न 08.00 बजे से 06:00 बजे अपराह्न तक ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग एवं उपयोग।
4-निषिद्ध क्षेत्र में परीक्षार्थियों एवं परीक्षा से संबंधित अन्य सभी व्यक्तियों को मोबाईल/सेल्युलर फोन एवं अन्य इलेक्ट्रोनिक उपकरण का प्रयोग तथा अपने पास में रखना वर्जित रहेगा।
5-परीक्षा की तिथि के दिन 200 मीटर की परिधि में सभी फोटो स्टेट मशीन एवं संवेदनशील इलेक्ट्रोनिक गजट व दुकान परीक्षा समाप्ति अवधि तक बंद रहेंगे।
उपर्युक्त निषेधाज्ञा निम्नांकित पर लागू नहीं होगी :-
1-सरकारी पदाधिकारी और आरक्षी एवं सैन्य बल के कर्मचारियों, जो परीक्षा संचालन कार्य में नियुक्त हैं।
2-सरकार अथवा प्रशासन द्वारा निर्गत पासधारियों।
3-शव यात्रा, धार्मिक जुलूस और शादी-विवाह के कार्यक्रम।
यह आदेश अनुमंडल पदाधिकारी सिवान सदर के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर सहित दिनांक 17.01.2026 की सन्ध्या 05.00 बजे: दिनांक-18.01.2026 को परीक्षा समाप्ति तक प्रभावी रहेगा।
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