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कोरोना के कारण अनाथ बच्चों को 18 साल का होने तक हर माह ₹1000 देगी बिहार सरकार - श्रीनारद मीडिया

कोरोना के कारण अनाथ बच्चों को 18 साल का होने तक हर माह ₹1000 देगी बिहार सरकार

 

कोरोना के कारण अनाथ बच्चों को 18 साल का होने तक हर माह ₹1000 देगी बिहार सरकार

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श्रीनारद मीडिया, बैकुंठपुर, गोपालगंज (बिहार):

कोरोना के कारण बिहार में बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई है । ऐसे समय में बिहार सरकार ने उन सभी बच्चों की सहायता के लिए आगे कदम बढ़ाए है जो अनाथ हो गया है । अनाथ हुए सभी बच्चों को 18 साल पूरे होने तक प्रत्येक माह ₹1000 की राशि सहायता के तौर पर देगी बिहार सरकार । यह राशि समाज कल्याण विभाग के तरफ से परवरिश योजना के तहत बच्चों को दी जाएगी । बच्चों के मदद पहुंचाने के लिए समाज कल्याण विभाग के द्वारा सभी जिलाधिकारियों को आवेदन लेने का आदेश जारी कर दिया गया है। इस योजना के तहत सभी आंगनबाड़ी सेंटर के जरिए अनाथ बच्चों की आवेदन लिए जाएंगे । और जिला प्रशासन के द्वारा नामों की अंतिम सूची तैयार कर मदद पहुंचाया जाएगा। सहायता राशि जरूरतमंद बच्चों के खाते में सीधे डाला जाएगा। इसके लिए कौन-कौन पात्र होंगे तथा कैसे इस योजना का लाभ उठा पाएंगे इसके लिए बिहार सरकार के द्वारा समाज कल्याण विभाग के जरिए परवरिश योजना के तहत बच्चों को लाभ पहुंचाने का कार्यक्रम में दिशा निर्देश दिया गया है। वैसा परिवार जिसका नाम बीपीएल सूची में दर्ज हो और जिस की वार्षिक आय ₹60000/ से कम हो ,वैसे सभी बच्चे जो अनाथ एवं बेसहारा हो या फिर अपने किसी नजदीकी रिश्तेदार के साथ रह रहे हो ।उसे भी इस योजना का लाभ मिल सकेगा । साथ ही साथ एवं कुष्ठरोग तथा एड्स रोग से पीड़ित बच्चों को भी इस योजना के तहत सहायता राशि दी जाएगी । इस योजना के तहत कितनी मिलेगी सहायता राशि । इसके संबंध में स्पष्ट किया गया है कि बिहार सरकार 18 साल के होने तक इस योजना के तहत मदद करेगी ।वैसे बच्चे जिसकी उम्र 6 साल तक हो उसे सरकार ₹900 हर महीने मदद के रूप में देंगी वहीं वैसे बच्चे जिनकी उम्र 6 साल से लेकर 18 साल पूर्ण होने तक उसे ₹1000 की मदद दी जाएगी। बताते चलें इसका लाभ लेने के लिए लाभुकों को आवेदन हेतु कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसके संबंध में बताया गया है कि आवेदनअनाथ बेसहारा बच्चों के नजदीकी रिश्तेदार,पाल्या, अभिभावक सीडीपीओ कार्यालय से या बाल संरक्षण इकाई के कार्यालय से निःशुल्क आवेदन प्राप्त कर सकेंगे । आवेदन के साथ बीपीएल सूची का प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र आंगनबाड़ी सेविका के पास जमा करना होगा। सेविका आवेदन की जांच कर सीडीपीओ कार्यालय में जमा करेंगे ।जहां से एसडीएम के पास भेजा जाएगा । और अंतिम रूप से सहायता राशि के लिए नाम सूची में शामिल किया जा सकेगा।

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