जानमाल की सुरक्षा एवं प्रदूषण के मद्देनजर अवैद्य पटाखों के निर्माण एवं बिक्री पर रहेगी रोक: जिलाधिकारी
जानमाल की सुरक्षा एवं प्रदूषण के मद्देनजर अवैद्य पटाखों के निर्माण एवं बिक्री पर रहेगी रोक: जिलाधिकारी पटाखा छोड़ने के निमित्त जारी दिशा-निर्देशों का करना होगा अनुपालन बिना अनुज्ञप्ति के अवैध पटाखा निर्माण, भंडारण एवं बिक्री करना दण्डनीय अपराध, इसके तहत तीन वर्षों के कारावास की सजा एवं जुर्माना का है प्रावधान. श्रीनारद मीडिया, चंद्रशेखर,…