CBI सरकारी बंगले के नवीनीकरण में हुए खर्चे की जांच करेगी,क्यों?

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श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क

मुख्यमंत्री आवास में हुए निर्माण (नवीनीकरण) में कथित अनियमितता की जांच मामले में नया मोड़ सामने आ गया है। इस मामले में अब सीबीआई जांच करने जा रही है। सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने इस मामले में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी, PWD) को पत्र लिखकर इससे संबंधित सभी दस्तावेज मांगे हैं।

पत्र में पीडब्ल्यूडी से कहा गया है कि मुख्यमंत्री आवास में हुए निर्माण (नवीनीकरण) में अनियमितता की जांच मामले में दर्ज की गई पीई का संज्ञान लें। इसे लेकर सरकार के अज्ञात लोगों और लोक सेवक के खिलाफ दर्ज प्रमुख अनियमितताओं और कदाचार के आरोप मामले में दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

जिसमें प्रमुख रूप से 6-फ्लैग स्टाफ रोड स्थित सीएम आवास में अतिरिक्त निर्माण से संबंधित पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की सिफारिश व अनुमोदन वाली रिकार्ड नोट-शीट मांगी है।

कई जानकारी मांगी गईं

निविदा जारी करने की सूचना (एनआईटी) में मुख्यमंत्री के आवास में परिवर्तन के संबंध में समय-समय पर सूचनाएं जारी करने की जानकारी मांगी है। आवास में परिवर्तन के संबंध में बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत की गई बोलियां की जानकारी मांगी गई है।

आवास में अतिरिक्त कार्य सहित परिवर्तन के संबंध में क्लाइंट द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव की जानकारी मांगी गई है। भवन योजना में परिवर्तन के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन की जानकारी मांगी गई है।

किचन, मार्बल फ्लोरिंग से लेकर मांगी इन चीजों की जानकारी

मॉड्यूलर किचन, मार्बल फ्लोरिंग, बेहतर लकड़ी की अलमारी, आंतरिक कलात्मक कार्य और सजावटी कार्य आदि सहित बेहतर विशिष्टताओं के कार्य निष्पादित करने के लिए क्वाइंट के अनुरोध की जानकारी देने के लिए कहा गया है। इसके अलावा इन आइटमों की सुपर स्पेसिफिकेशन, गुणवत्ता के संबंध में सीपीडब्ल्यूडी आदि के दिशानिर्देश भी मांगे गए हैं।

सिविल-इलेक्ट्रिक से संबंधित सामान की मांगी जानकारी

इसी तरह सिविल के साथ इलेक्ट्रिकल से संबंधित कार्यों की जानकारी मांगी गई है। चालू अनुबंध में ठेकेदार को अतिरिक्त कार्य सौंपने के लिए दिशानिर्देश और ऐसी वस्तुओं की कीमतें तय करने की क्या व्यवस्था रही है। कार्य के स्वीकृत दायरे में बदलाव के संबंध में दिशा-निर्देश की जानकारी देने के लिए कहा गया है।

कोटेशन एकत्रित करने से संबंधित सीपीडब्ल्यूडी/पीडब्ल्यूडी मैनुअल के दिशानिर्देश। पीडब्ल्यूडी द्वारा सलाहकार को किए गए भुगतान के दस्तावेज। एक एक आइटम की कीमत अनुमान से अधिक होने पर दिशानिर्देशों के साथ अनुबंध प्रदान करने की जानकारी मांगी गई है।ठेकेदार को किए गए भुगतान के दस्तावेज़ मांगे गए हैं।

सीबीआई की ओर से कहा गया है कि बताए गए दस्तावेजों के अलावा निर्माण से संबंधित कोई अन्य दस्तावेज उपलब्ध है तो उसे भी उपलब्ध कराया जाए। इन दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां उस अधिकारी के माध्यम से तत्काल सीबीआई मुख्यालय कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएं जो इस कार्यालय को सूचित करते हुए यह सब जानकारी दे सके। इसके लिए तीन अक्टूबर तक का समय दिया गया है।

 

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