मुख्यमंत्री ने आठ जून तब बढ़ाया लॉकडाउन, जानिए- क्‍या मिली छूट

मुख्यमंत्री ने आठ जून तब बढ़ाया लॉकडाउन, जानिए- क्‍या मिली छूट

श्रीनारद मीडिया,स्टेट डेस्क

बिहार में कोरोनावायरस संक्रमण से बचाव को लेकर राज्य में बीते पांच मई से लागू लॉकडाउन में दो जून से कितनी ढील मिलेगी, इसकी घोषणा जल्‍द कर दी जाएगी। इसके लिए सोमवार सुबह 10:30 बजे मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में अंतिम फैसला होने जा रहा है। इसके पहले मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार आगामी आठ जून तक लॉकडाउन को बढ़ाने की औपचारिक घोषणा कर दी है। साथ ही व्‍यापार के लिए कुछ छूट की घोषणा कर पाबंदियों में ढ़ील देने का संकेत भी दिया है। अब छूट का दायरा बढ़ना तय लग रहा है। दुकानों को ऑड-इवन फॉर्मूले के आधार पर खोलने की छूट दी जा सकती है। हां, शादी समारोह और श्राद्धकर्म में कोई छूट मिलने की संभावना फिलहाल नहीं दिख रही है। शिक्षण संस्‍थान भी बंद ही रहेंगे। लॉकडाउन-3 एक जून को समाप्त हो रहा है। आज आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद अनलॉक की नई गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी।

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अभी छूट के साथ जारी रहेंगी पाबंदियां

दुकानों के खुलने का समय बढ़ा: लॉकडाउन के नए स्वरूप को लेकर पहले ही जिलाधिकारियों और अन्य वरीय अफसरों से विचार-विमर्श कर लिया गया है। सूत्रों के अनुसार, अधिकांश अधिकारियों ने लॉकडाउन को जारी रखने की बात रखी है। हां, जहां जरूरी छूट दी जाएगी। इसके अंतर्गत दुकानों को खोलने का समय कुछ और बढ़ाया जा रहा है। अभी सुबह चार घंटे ही दुकानें खोलने की छूट दी गई है। दो जून से दोपहर दो बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। खाद्य सामग्री, दूध, मांस व अन्य दुकानों के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रतिष्ठानों को भी छूट के दायरे में लाया जा सकता है। कृषि संबंधी दुकानें खुली रहेंगी। दुकानों को ऑड-इवन फॉर्मूला के आधार पर खोलने की छूट दी जा सकती है। अर्थात् कुछ दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार खुलेगी तो कुछ मंगलवार, बृहस्पति और शनिवार को।

कायालयों के कामकाज में मिली छूट: सरकारी कार्यालयों के कुछ और विभागों को भी छूट के दायरे में लाते हुए वहां नए नियमों के तहत कामकाज शुरू करने की इजाजत दी जा सकती है। कई सरकारी कार्यालय 25 फीसद कर्मियों के साथ खोले जाएंगे।

आने-जाने के लिए पास से दी जा सकती है छूट: नई गाइडलाइन में लोगों को कहीं आने-जाने के लिए पास से छूट दी जा सकती है। हां, शादी समारोह और श्राद्धकर्म में कोई छूट मिलने की संभावना फिलहाल नहीं दिख रही है।

लॉकडाउन-3 की गाइडलइन

एक जून से आगे लॉकडाउन-4 या अनलॉक-1 के तहत फिलहाल जारी लॉकडउन-3 की गाइडलाइन में कुछ रियायतें दिए जाने की संभावना है। आइए नजर डालते हैं, अभी जारी लॉकडाउन के महत्‍वपूर्ण प्रावधानों पर…

  • खाद्य सामग्री, दूध व अन्य जरूरी सामान की दुकानें सुबह चार घंटे के लिए ही खुल रहीं हैं। शहरी क्षेत्रों में इसका समय सुबह छह से 10 बजे तक तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह आठ से दोपहर 12 बजे तक है।
  • आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी कार्यालय, दुकानें, वाणिज्यिक एवं अन्य निजी प्रतिष्ठान बंद हैं।
  • धार्मिक स्थल बंद हैं। सांस्कृतिक, राजनीतिक व सामाजिक आयोजनों पर रोक लगी हुई है।
  • सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्टेडियम, पार्क, क्लब, उद्यान आदि बंद हैं।
  • सभी स्कूल-कालेज, कोचिंग व अन्य शिक्षण संस्थान बंद हैं। परीक्षाएं भी नहीं हो रहीं हैं।
  • होटल, रेस्तरां व ढ़ाबा आदि सुबह नौ बजे से रात नौ बजे तक केवल होम डिलीवरी या टेक होम सर्विस के लिए खुले हैं। वहां बैठकर खाने की अनु‍मति नहीं है।
  • निर्माण सामग्री और हार्डवेयर की दुकानें सप्ताह में केवल दो दिन सोमवार और गुरुवार को ही खुल रहीं हैं।
  • शादी समारोह व श्राद्ध में केवल 20 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति है। शादी में डीजे व बरात जुलूस पर रोक लगी हुई है।

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