शराब बरामदगी मामले में दोषी करार

शराब बरामदगी मामले में दोषी करार
* सजा के बिंदु पर 6 फरवरी को होगी सुनवाई

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श्रीनारद मीडिया, डॉ विजय कुमार पाण्डेय, सीवान (बिहार):

विशेष सेशन न्यायाधीश (उत्पाद) प्रथम वैष्णव शंकर मेहरोत्रा की अदालत ने शराब बरामदगी के एक बड़े मामले में नामजद अभियुक्त को दोषी करार दिया है। इस मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई आगामी 6 फरवरी 23 को होगी।

न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अंदर एमएच नगर थाना की पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर सैदपुर गांव निवासी सुदर्शन शाह के पुत्र मुकेश कुमार के घर से 250 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की थी।

हां 27 अगस्त 2021 को हुई थी। इस मामले में पुलिस ने एक नामजद प्राथमिकी एम एच नगर थाने में 157/2021 दर्ज कराई थी। विचारों प्रांत न्यायालय ने अभियुक्त मुकेश कुमार को प्रतिबंधित पदार्थ शराब रखने के मामले में दोषी पाया है।

अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक तारकेश्वर पटेल तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता रजनी रंजन त्रिवेदी ने न्यायालय में अपना अपना पक्ष प्रस्तुत किया।

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