जिला प्रशासन प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करायेगा लॉकडाउन संबंधी आदेश का अनुपालन

जिला प्रशासन प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करायेगा लॉकडाउन संबंधी आदेश का अनुपालन

०१
WhatsApp Image 2023-11-05 at 19.07.46
priyranjan singh
IMG-20250312-WA0002
IMG-20250313-WA0003
previous arrow
next arrow
०१
WhatsApp Image 2023-11-05 at 19.07.46
priyranjan singh
IMG-20250312-WA0002
IMG-20250313-WA0003
previous arrow
next arrow

– अनावश्यक रूप से सड़कों पर पैदल चलने पर भी होगी पाबंदी, श्रेणीवार वाहनों के जारी होंगे पास
– सुबह 07 बजे से 11 बजे तक संचालित होंगे खाद्य पदार्थ की दुकानें
– जिलाधिकारी ने मीडिया को लॉकडाउन संबंधी विशेष प्रावधानों से कराया अवगत

श्रीनारद मीडिया,  अररिया, (बिहार):

बिहार सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी राज्य में लॉकडाउन संबंधी आदेश के संबंध में जिलावासियों को अवगत कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच व जिला पुलिस अधीक्षक हृदयकांत की संयुक्त अगुआई में बुधवार को प्रेस कांफ्रेस का आयोजन किया गया। समाहरणालय स्थित आत्मन सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान जिलाधिकारी ने लॉकडाउन संबंधी विस्तृत आदेश से मीडिया कर्मियों को अवगत कराया। उन्होंने संक्रमण से निजात पाने के लिये आम जिलावासियों को नियमित रूप से मास्क का सेवन, शारीरिक दूरी का ध्यान रखने व नियमित अंतराल पर हाथों की सफाई के साथ-साथ प्राथमिकता के आधार पर अपना टीकाकरण सुनिश्चित कराने की अपील की। डीएम ने कहा टीकाकरण ही संक्रमण से निजात पाने का सबसे कारगर जरिया है। उन्होंने कहा जिले में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। लिहाजा राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश का शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराना जिला प्रशासन की प्राथमिकताओं में शुमार है।

– सुबह 07 बजे से 11 बजे तक संचालित होंगे खाद्य पदार्थ की दुकानें :

जिलाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच ने कहा लॉकडाउन संबंधी जारी आदेश 05 से 15 मई तक प्रभावी रहेंगे। इस दौरान राज्य सरकार से संबंधित कार्यालय बंद रहेंगे। आवश्यक सेवा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सिविल सर्जन कार्यालय, पशु स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार सहित अन्य कार्यालय इस दौरान खुले रहेंगे। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े प्रतिष्ठानों का संचालन भी पूर्ववत जारी रहेगा। इसके साथ ही बैंकिंग, बीमा, एटीएम, ई कॉमर्स से जुड़ी गतिविधियां, पेट्रोल पंप, एलपीजी सेवाओं का प्रतिबंध के दायरे से बाहर रखा गया है। वाणिज्यिक व निजी वयावसायिक प्रतिष्ठान इस दौरान बंद रहेंगे। आवश्यक खाद्य सामग्री की दुकानों का संचालन सुबह 07 बजे से 11 बजे तक ही होगा ।

– अनावश्यक आवगमन पर होगी सख्त पाबंदी :
जिलाधिकारी ने कहा लॉकडाउन की अवधि के दौरान अनावश्यक आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे। अनावश्यक रूप से किसी व्यक्ति के सड़क पर घूमने पर ही पाबंदी होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपने 50 प्रतिशत क्षमता का ही उपयोग कर सकेंगे। रेल, वायुयान सहित लंबी दूरी की यात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं के लिये वाहन के उपयोग की छूट होगी। सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान के परिचालन पर पूर्व की तरह पाबंदी होगी। होटल रेस्टोरेंट में बैठ कर खाना खाने पर पाबंदी होगी। लेकिन होम डिलवरी सुबह 07 बजे से रात 09 बजे तक किया जा सकेगा। इसके साथ ही धार्मिक स्थल व किसी तरह के धार्मिक आयोजन पर लॉकडाउन के दौरान रोक होगी। शादी समारोह में अधिक से अधिक 50 व श्राद्ध कर्म में 20 व्यक्ति ही भाग ले सकेंगे। डीजे व किसी तरह के जुलूस का आयोजन पूर्णत: प्रतिबंधित होने की बात जिलाधिकारी ने कही।

– तीन श्रेणियों के आधार पर वाहन पास होंगे निर्गत :

डीएम ने कहा कि ई-पास के लिये तीन श्रेणियों में वाहनों के उपयोग को वर्गीकृत किया गया है। इसमें अधिकारिक वाहन, व्यावसायिक वाहन, निजी वाहन को शामिल किया गया है। अनुमंडल व जिला क्षेत्र में संबंधित एसडीओ पास निर्गत करने के लिये जिम्मेदार होंगे। इसके लिये निर्धारित पोर्टल का लिंक जिला के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। जिले से बाहर यात्रा के लिये पास निर्गत करने को लेकर एडीएम को अधिकृत किया गया है। एक राज्य से दूसरे राज्य की यात्रा के लिये जिलाधिकारी के माध्यम से पास निर्गत किया जाना है।

– मनरेगा संबंधी कार्य प्रतिबंध के दायरे से बाहर :
रोजगार सृजन के उद्देश्य से ग्रामीण इलाकों में मनरेगा के तहत संचालित विकास कार्यों पर लॉकडाउन के दौरान किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। जारी आदेश का शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से उन्होंने जिलाधिकारी के स्तर से सीआरपीसी की धारा 144 का आदेश जारी किया गया है। आदेश के उल्लंघन संबंधी मामलों को लेकर आईपीसी की धारा 188 के तहत डीडीएमए एक्ट के तहत धारा 51 से लेकर 60 के तहत विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

– इन मानकों का ख्याल रख संक्रमण से रहें दूर :

– दो गज की शारीरिक दूरी का हमेशा ख्याल रखें।
– मास्क का नियमित रूप से उपयोग करें।
– साफ-सफाई का विशेष ख्याल रखें।
– बाहरी खाना खाने से परहेज करें।
– घर से बाहर निकलने पर निश्चित रूप से सैनिटाइजर साथ रखें।
– भीड़-भाड़ वाले जगहों से परहेज करें।

 

यह भी पढ़े

लॉक डाउन के पहले दिन प्रशासन ने दिखाया सख्ती , दो दुकानों को किया सील

बेटी सीमा कुमारी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से करेगी पढ़ाई, पिता दूसरे के घरों में बनाते हैं खाना.

सीएम नीतीश कुमार ने लोगों से किया अपील, अभी रोक दीजिए शादी-विवाह समारोह

डॉक्टर समेत दो की कोरोना संक्रमण से मौत, 16 का रिपोर्ट आया पॉजीटिव

गोरखपुर की दो सगी बहनें, 25 दिन तक लखीमपुर खीरी में बंधक बनी रहीं,  चकमा देकर भागीं

लालू का परिवार मुस्लिमों को दे रहा धोखा : अफरीदी रहमान

वॉट्सऐप की प्राइवेसी पॉलिसी पर रोक लगाने की मांग पर जाने दिल्ली हाईकोर्ट ने क्‍या किया

Leave a Reply

error: Content is protected !!