जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह -जिलाधिकारी ,एसपी ने मतदान पदाधिकारियों को स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं भयमुक्त वातावरण में मतदान कराने का किया अपील
श्रीनारद मीडिया, सीवान (बिहार):

जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह -जिलाधिकारी सिवान डॉ आदित्य प्रकाश एवं पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार तिवारी के द्वारा संयुक्त रूप से बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के निमित्त स्वच्छ, निष्पक्ष, भयमुक्त, एवं शांतिपूर्ण वातावरण में मतदान के सफल आयोजन हेतु संबंधित मतदान पदाधिकारियों / पुलिस पदाधिकारियों का ब्रीफिंग बुधवार को किया ।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह -जिला पदाधिकारी,सिवान डॉ आदित्य प्रकाश ने अपने संबोधन में कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा- निर्देश के अनुसार जिले सभी आठ विधानसभा क्षेत्र में दिनांक 06 नवंबर 2025 को स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं भयमुक्त वातावरण में चुनाव प्रातः काल 7:00 बजे से लेकर संध्याकाल 6:00 बजे तक संपन्न किया जाना है।
*आप सभी मतदान पदाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की जिम्मेवारी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।आप कर्तव्यनिष्ट एवं निडर आचरण के साथ स्वच्छ, पारदर्शी निर्वाचन कराने हेतु तत्पर रहें।*
किसी भी हालत में लापरवाही ना हो, निष्पक्षता आपकी आचरण में दिखनी चाहिए, निर्वाचन आयोग द्वारा पूरे मतदान प्रक्रिया पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।
सभी बूथों से पहली बार लाइव वेव कास्टिंग की जाएगी। लाइव वेबकास्टिंग को जिला नियंत्रण कक्ष, सिवान एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार के कार्यालय से सीधा देखा जाएगा।
कहीं भी राजनीतिक दलों का भोजन करने, ठहरने की सुविधा ना लें। ईवीएम की सुरक्षा हर हाल में सुरक्षित करें।
*किसी भी विपरीत परिस्थिति अथवा समस्या की सूचना तत्काल सेक्टर,जोनल, सुपर जोनल दंडाधिकारी को अथवा जिला नियंत्रण कक्ष को तत्काल दें।*
मतदाता का मोबाइल मतदान केंद्र के बाहर हैंगर में रखना सुनिश्चित करेंगे, वीवीपैट की सुरक्षा बल्ब की रोशनी एवं धूप से सुनिश्चित करेंगे। सभी मतदान केंद्रों पर मेडिकल टीम के साथ डॉक्टर का संपर्क नंबर उपलब्ध कराया गया है। आवश्यकतनुसार चिकित्सकीय सुविधा का लाभ वे ले सकते हैं।किसी भी प्रकार की कोई असावधानी ना हो।इस बात का विशेष ख्याल रखेंगे।

लापरवाही बरतने वालों पर निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी ।
पुलिस अधीक्षक, सिवान नेअपने संबोधन में उन्होंने कहा कि जिला अंतर्गत सभी मतदान केंद्रों पर स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं भय मुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न किया जाना है,आप सभी मतदान पदाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी बुनियाद हैं।
सेक्टर पदाधिकारी दिनांक 04 नवंबर 2025 को प्रचार प्रसार समाप्ति के उपरांत साइलेंस पीरियड में गांव के सुदूर क्षेत्रों के मतदान केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था हर हाल में सुनिश्चित करें ।
क्रिटिकल बूथों पर अलर्ट रहेंगे, लापरवाही नहीं बरतेगे , छोटी सी छोटी घटना की सूचना तुरंत उपलब्ध कराएंगे,आम मतदाता को सुरक्षा का विश्वास दिलाए, सीएपीएफ से लगातार संपर्क में रहेन। साथ ही उनका सहयोग प्राप्त करें , किसी भी समस्या का निदान तुरंत सुनिश्चित करें ,सेक्टर पदाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी किसी भी राजनीतिक दलों की सेवा नहीं लेंगे, होटलों में अथवा उनका दिया भोजन नहीं प्राप्त करेंगे, अपने क्षेत्र में लगातार पेट्रोलिंग करते रहेंगे, पोल्ड ईवीएम वज्र गृह पहुंचने तक अपने क्षेत्र में लगातार पेट्रोलिंग करेंगे ,मतदान के दिन चुनाव अभिकर्ता के पास मोबाइल ना हो इस बात का विशेष निगरानी रखेंगे, देर रात्रि में मतदान प्रक्रिया समाप्ति उपरांत पोल्ड ईवीएम का एस्कॉर्ट सुनिश्चित करेंगे, भीड़ तंत्र इकट्ठी ना हो होने देंगे, संदिग्धों पर निगरानी सुनिश्चित करेंगे, सभी सेक्टर एवं पुलिस पदाधिकारी स्थानीय थाना अध्यक्ष से संपर्क में रहेंगे ताकि किसी भी समस्या का समाधान तुरंत किया जा सके ।
*. मतदान पदाधिकारी के दायित्वों के महत्वपूर्ण बिन्दु:-*
1. मतदान केंद्र पर Electric bulb/Sockets/मोबाइल हैंगर के लिए दीवार पर कील /Furniture की जांच करना
2. मतदान केंद्र के ताले की चाबी/चाबी रखने वाले का नाम एवं मोबाइल नंबर/रसोईया का नाम एवं मोबाइल नंबर अपने पास रखना
3. VVPAT Carrying (Transportation) करते समय इसका Nob लेटा हुआ होना चाहिए तथा मतदान के समय Nob सीधा Working अवस्था में कर लेना है
4. BU में बैलट पेपर सीधा लगा रहेगा तथा इसका स्लाइड स्विच 1 पर रहेगा
5. VVPAT को बल्ब के नीचे या डायरेक्ट सूर्य की रौशनी में नहीं रखता है
6. मॉक पोल क्लियर करने के बाद VVPAT की पर्ची को काले लिफाफे में रखकर सील करना है
7. प्रपत्र 17 C की कंडिका 6 में कुल मत को CU के टोटल बटन से प्राप्त करना है
8. प्रपत्र 17 C में भरे गए आंकड़ों से PRO APP में कुल मत भरा जाएगा
09. CU/ प्रपत्र 17 C/PRO APP में एक समान मत अंकित रहेगा
10. मतदान के बाद प्रपत्र 17C की प्रति सभी पोलिंग एजेंट को देना है एवं रिसीविंग लेना है
11. बिना वर्णित कार्य किये कोई मतदान कर्मी मतदान केंद्र नहीं छोड़ेंगे
12. रिप्लेस किए गए BU/CU/VVPAT का आईडी नंबर जरूर नोट करना है
*मतदान कि तिथि के पूर्व की जवाबदेहीः-*
1. मतदान दल एवं मतदान सामग्री मतदान केन्द्र पर पहुँच गये हैं, इसकी जानकारी की सूचना Control Room को देना।
2. पुलिस बल मतदान केन्द्र पर पहुँच चुके हैं, इसकी सूचना देना।
3. मतदान दल को EVM/VVPAT संबंधी अंतिम क्षण में होने वाले किसी प्रकार की शंका-दुविधा को दूर करना।
4. मतदान केन्द्र संबंधी OK Report कंट्रोल रूम को भेजना।
*सेक्टर पदाधिकारी का मतदान तिथि की जवाबदेहीः-*
1. मतदान प्रारंभ होने के समय के 90 मिनट पूर्व मॉक पोल सुनिश्चित कराना एवं मॉक पोल सर्टिफिकेट भेजना।
2. यदि किसी प्रकार की समस्या है तो इसको दूर करते हुए कंट्रोल रूम को सूचित करना।
3. मतदान केन्द्र पर उपलब्ध आवश्यक बुनियादी सुविधाएँ कार्यरत है अथवा नहीं यह आश्वस्त हो लेना।
4. PWDs मतदाताओं को मतदान केन्द्र पर PWDs समन्वयक द्वारा मतदान हेतु लाया जा रहा है एवं उन्हें मतदान करने में किसी प्रकार की कठिनाई तो नहीं उठानी पड़ रही है।
5. वैसे मतदान केन्द्रों का सतत् भ्रमण करना जहाँ बिना Polling Agent की उपस्थिति में मॉक पोल किये गये हों।
6. मतदान केन्द्र पर उपलब्ध Visit Sheet पर प्रत्येक भ्रमण के समय हस्ताक्षर करना।
7. मतदान प्रारंभ होने की सूचना कंट्रोल रूम को देना।
8. मतदान केन्द्र पर तैनात पुलिस बल अपने तैनाती के स्थान पर कार्यरत हैं, इसे सुनिश्चित करना।
9. EVM/VVPAT के Replacement की यदि आवश्यकता हो तो ससमय पुरा कराना।
10. Polling Agent की मतदान केंन्द्र पर उपस्थिति / अनुपस्थिति पर नजर रखना एवं जहाँ बिना Polling Agent के मॉक पोल हुये हों उस मतदान केन्द्र पर विशेष नजर रखना।
11. फोटोयुक्त निर्धारित पहचान पत्रधारी हीं मतदान केन्द्र पर मतदान हेतु पंक्तिबद्ध हैं, यह सुनिश्चित करना।
12. भेद्द मतदान क्षेत्र/टोले के मतदाता मतदान कर रहे हैं या नहीं इसकी जानकारी रखना एवं ऐसे टोले में जाकर उन्हें मतदान करने हेतु प्रेरित करना।
13. प्रत्येक दो घंटे पर मतदान प्रतिशत से कंट्रोल रूम को अवगत कराना।
14. मतदान के दिन प्राप्त शिकायतों-लिखित / मौखिक का त्वरित निष्पादन करना।
15. मतदान के लिए निर्धारित अवधि के बाद भी यदि मतदाता कतारबद्ध हैं तो उन्हें संख्यात्मक पर्ची दिलाकर मतदान कराना।
16. मतदान समाप्ति उपरांत EVM/VVPAT एवं अन्य कागजातों को सही ढंग से सील किया जा रहा है अथवा नहीं इसे सुनिश्चित कराना।
17. मतदान के उपरांत EVM/VVPAT एवं अन्य कागजातों को मतदान दल द्वारा निर्धारित स्थान पर बज्रगृह में जमा कराने हेतु प्रस्थान किया जा चुका है, यह सुनिश्चित करना।
*मतदान की समाप्ति के उपरांतः-*
1. पीठासीन पदाधिकारी द्वारा P.O. डायरी Voter Turnout ठीक से भरा गया है अथवा नहीं यह सुनिश्चित करना।
2. EVM ठीक ढंग से सील किये गये हैं अथवा नहीं।
3. प्रपत्र 17C की प्रति Polling Agent को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना।
4. 17A की पंजी को सही ढंग से भरा जा रहा है, अथवा नहीं एवं मतदान के उपरांत अंतिम प्रविष्टि के नीचे लकीर खींचकर कुल मतदाता जिन्होंने मतदान किया की संख्या अंकित करते हुये पीठासीन पदाधिकारी से हस्ताक्षर सुनिश्चित कराना।
5. माईक्रो ऑब्जर्वर द्वारा मतदान की समाप्ति के उपरांत प्रेक्षक को प्रतिवेदित किये जाने संबंधी प्रतिवेदन भेजा गया है अथवा नही।
*मतदान के दिन Reserve EVM/VVPAT से Replacement संबंधी कार्यः-*
*
1. मतदान के दिन EVM/VVPAT जो Reserve में रखे गये हैं, मतदान केन्द्र पर Replace किये गये हों उसके संबंध में सेक्टर पदाधिकारी द्वारा निर्वाची पदाधिकारी को प्रतिवेदन देना है।
जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, सिवान -सह- नोडल पदाधिकारी मीडिया कोषांग
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