*इंटरमीडिएट वार्षिक (सैद्धांतिक) परीक्षा–2026 को लेकर शांति एवं विधि-व्यवस्था संधारण हेतु जिला स्तरीय बैठक
श्रीनारद मीडिया, गोपालगंज (बिहार):

इंटरमीडिएट वार्षिक (सैद्धांतिक) परीक्षा–2026 के अवसर पर शांति, सुरक्षा एवं विधि-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से समाहरणालय सभा कक्ष में जिला पदाधिकारी श्री पवन कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक मुख्य सचिव, बिहार सरकार, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग, अध्यक्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना तथा परीक्षा नियंत्रक (उच्च माध्यमिक), बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा निर्गत विभिन्न पत्रों के आलोक में आयोजित की गई।
बैठक में बताया गया कि इंटरमीडिएट वार्षिक (सैद्धांतिक) परीक्षा–2026 दिनांक 02 फरवरी 2026 से प्रारंभ होकर 13 फरवरी 2026 तक जिले के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर दो पालियों में संचालित होगी। प्रथम पाली की परीक्षा पूर्वाह्न 09:30 बजे से 12:45 बजे तक तथा द्वितीय पाली की परीक्षा अपराह्न 02:00 बजे से 05:15 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा प्रारंभ होने से 30 मिनट पूर्व ही परीक्षार्थियों को परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। प्रथम पाली के परीक्षार्थी पूर्वाह्न 09:00 बजे तक एवं द्वितीय पाली के परीक्षार्थी अपराह्न 01:30 बजे तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर सकेंगे। निर्धारित समय के पश्चात विलंब से आने वाले परीक्षार्थियों को किसी भी स्थिति में परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
कदाचारमुक्त परीक्षा संचालन सुनिश्चित करने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी, गोपालगंज श्री योगेश कुमार (मो.-8544411136) को नोडल पदाधिकारी के रूप में प्राधिकृत एवं प्रतिनियुक्त किया गया है। वे सभी केंद्राधीक्षकों एवं वीक्षकों के साथ बैठक आयोजित कर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी निर्देशों से अवगत कराएंगे तथा स्वच्छ एवं निष्पक्ष परीक्षा संचालन हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि परीक्षा अवधि के दौरान प्रत्येक परीक्षा केंद्र के 500 गज की परिधि में बीएनएसएस की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू रहेगी। अनुमंडल दंडाधिकारी गोपालगंज एवं हथुआ द्वारा निषेधाज्ञा लागू की जाएगी। बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के अंतर्गत अनुमंडल दंडाधिकारियों को विशेष न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त हैं, जिसके अंतर्गत वे परीक्षा अवधि में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के विरुद्ध मामलों की सुनवाई करेंगे। जुर्माने के रूप में प्राप्त राशि को कोषागार के निर्धारित शीर्ष में अविलंब जमा कराया जाएगा।
बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के अंतर्गत कदाचार से संबंधित मामलों की जांच केवल पुलिस उपाधीक्षक स्तर के पुलिस पदाधिकारी द्वारा ही की जाएगी। 18 वर्ष से कम आयु के गिरफ्तार परीक्षार्थियों को बाल सुधार गृह में रखा जाएगा। परीक्षा के दौरान कदाचार के आरोप में गिरफ्तार वीक्षकों, अभिभावकों एवं परीक्षार्थियों के मामलों की सुनवाई गोपालगंज अनुमंडल क्षेत्र में अनुमंडल दंडाधिकारी श्री अनिल कुमार तथा हथुआ अनुमंडल क्षेत्र में अनुमंडल दंडाधिकारी श्री अभिषेक कुमार चंदन द्वारा की जाएगी।
बैठक में यह भी बताया गया कि परीक्षा अवधि के दौरान सभी परीक्षा केंद्रों पर स्टैटिक दंडाधिकारी, गश्ती दल दंडाधिकारी, जोनल दंडाधिकारी, सुपर जोनल दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति परिशिष्ट ‘क’, ‘ख’ एवं ‘ग’ के अनुसार की गई है। परिशिष्ट ‘क’ में प्रतिनियुक्त वरीय स्टैटिक दंडाधिकारी संयुक्त केंद्राधीक्षक के रूप में भी कार्य करेंगे। सभी दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को प्रतिदिन सुबह 07:00 बजे तक अपने-अपने परीक्षा केंद्रों पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया।
बैठक में अपर समाहर्ता श्री राजेश्वरी पाण्डेय, अपर समाहर्ता सह लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी श्री रोहित कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी गोपालगंज श्री अनिल कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी हथुआ श्री अभिषेक कुमार चंदन, भूमि उप समाहर्ता गोपालगंज एवं हथुआ सहित अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
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