JDS के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को रेप केस में उम्रकैद की सजा

JDS के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को रेप केस में उम्रकैद की सजा

कोर्ट में फूट-फूटकर रोया प्रज्वल रेवन्ना

श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क

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पूर्व हासन सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार के मामले में कोर्ट ने दोषी ठहराया था। अब उन्हें उम्रकैद की सजा सुना दी गई है। कोर्ट ने रेवन्ना को 1 अगस्त को दोषी ठहराया था। कोर्ट का फैसला सुनकर कोर्ट परिसर में ही रेवन्ना भावुक हो गया था। यह फैसला बेंगलुरु स्थित निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत ने सुनाया है।

लगाया गया 10 लाख का जुर्माना

कोर्ट ने उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) और 376 (2)(N) के तहत सजा सुनाई है। इसके साथ ही, कोर्ट ने रेवन्ना पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है और पीड़िता को 7 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

पीड़िता का आरोप

पीड़िता ने आरोप लगाया था कि रेवन्ना ने 2021 में पहले फार्महाउस में और फिर बेंगलुरु के घर में उसके साथ बलात्कार किया था। इसके साथ ही, महिला का आरोप था कि रेवन्ना ने इस पूरी घटना का वीडियो अपने फोन में रिकॉर्ड भी किया था।

SIT की जांच

बता दें, इस केस क जांच विशेष जांच टीम (SIT) ने की थी, जिसने 1632 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी। इसमें 113 गवाहों और 180 दस्तावेजों को शामिल किया गया था। प्रमुख सबूतों में पीड़िता के कपड़े, DNA रिपोर्ट और खुद आरोपी द्वारा बनाया गया वीडियो शामिल था।

कोर्ट में फूट-फूटकर रोया प्रज्वल रेवन्ना

पूर्व सांसद और जेडी(एस) से निलंबित नेता प्रज्वल रेवन्ना को शनिवार को रेप केस में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। बेंगलुरु स्थित सांसद-विधायक मामलों की विशेष अदालत ने रेवन्ना को दोषी करार देते हुए 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

यह मामला 2021 का है, जिसमें 48 वर्षीय महिला ने रेवन्ना पर दो बार बलात्कार करने का आरोप लगाया था। पीड़िता एक घरेलू सहायिका थी, जो प्रज्वल रेवन्ना के परिवार के हासन जिले में स्थित गन्नीकाडा फार्महाउस में काम करती थी।

पीड़िता का आरोप

पीड़िता ने आरोप लगाया था कि रेवन्ना ने 2021 में पहले फार्महाउस में और फिर बेंगलुरु के घर में उसके साथ बलात्कार किया था। इसके साथ ही, महिला का आरोप था कि रेवन्ना ने इस पूरी घटना का वीडियो अपने फोन में रिकॉर्ड भी किया था।

कोर्ट में क्या-क्या हुआ?

बता दें, कोर्ट ने शुक्रवार को प्रज्वल रेवन्ना को दोषी करार दिया था और शनिवार को उसे सजा सुनाई गई। रेवन्ना ने कोर्ट से कम सजा देने की गुहार लगाई थी। प्रज्वल रेवन्ना ने कहा, “मेरा एक ही गुनाह है कि मैं राजनीति में जल्दी ऊपर पहुंच गया।”

इसके साथ ही, सजा सुनने के बाद रेवन्ना कोर्टरूम में ही रो पड़ा और कहा कि वह छह महीने से अपने माता-पिता से नहीं मिल पाया है। उसने यह भी कहा कि आरोप राजनीतिक साजिश है और चुनाव से छह दिन पहले झूठे केस दर्ज कराए गए थे।

SIT की जांच

बता दें, इस केस क जांच विशेष जांच टीम (SIT) ने की थी, जिसने 1632 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी। इसमें 113 गवाहों और 180 दस्तावेजों को शामिल किया गया था। प्रमुख सबूतों में पीड़िता के कपड़े, DNA रिपोर्ट और खुद आरोपी द्वारा बनाया गया वीडियो शामिल था।

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