हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के आदेश पर रोक लगाई, राज्य विश्वविद्यालयों के खाते फ्रीज़ नहीं होंगे
श्रीनारद मीडिया,स्टेट डेस्क
पटना हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए बिहार शिक्षा विभाग के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के खातों को फ्रीज़ करने का निर्देश दिया गया था। यह आदेश राज्य के विश्वविद्यालयों द्वारा दायर रिट याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दिया गया।
विश्वविद्यालयों ने दायर की थी रिट याचिका:
राज्य के कई विश्वविद्यालयों ने शिक्षा विभाग के इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में रिट याचिकाएं दायर की थीं। इन याचिकाओं में तर्क दिया गया था कि विभाग का यह आदेश मनमाना और गैरकानूनी है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा था कि इस आदेश से विश्वविद्यालयों के कामकाज पर बुरा असर पड़ेगा और हजारों शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन भुगतान रुक जाएगा।
हाईकोर्ट ने क्या कहा:
हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों पर सुनवाई करने के बाद शिक्षा विभाग के आदेश पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि विभाग का यह आदेश विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता का उल्लंघन करता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि विभाग ने विश्वविद्यालयों को अपना पक्ष रखने का उचित मौका नहीं दिया।
अगली सुनवाई:
हाईकोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 6 जून की तारीख तय की है। उस दिन तक शिक्षा विभाग को विश्वविद्यालयों के खातों को फ्रीज़ करने की कोई कार्रवाई नहीं करनी होगी।
इस फैसले का स्वागत:
विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों ने हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि यह फैसला उनके लिए बड़ी राहत है।
यह फैसला बिहार की शिक्षा व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।