कांग्रेस का तुर्किये में कार्यालय वाले बयान पर अमित मालवीय व अर्णब गोस्वामी को कर्नाटक HC से राहत
श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क
कर्नाटक हाई कोर्ट ने भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय और रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्णब गोस्वामी को राहत दी है। अदालत ने दोनों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) द्वारा इस्तांबुल, तुर्किये में कार्यालय चलाने के झूठे दावों को फैलाने के आरोपों में यह कदम उठाया गया है। यह रोक तब तक प्रभावी रहेगी जब तक अगली सुनवाई नहीं होती।
अगली सुनवाई तक रहेगी रोक
जस्टिस एस. राचिया ने गुरुवार को मालवीय और गोस्वामी द्वारा दायर याचिकाओं की सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया, जिसमें उन्होंने उनके खिलाफ दर्ज मामलों को रद करने की मांग की थी। यह रोक अगली सुनवाई तक प्रभावी रहेगी।
एक और मामले में आरोपी अमित मालवीय
बता दें कि मालवीय एक विवादास्पद इंटरनेट मीडिया पोस्ट के लिए भी अलग मामले का सामना कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने एक मोर्फ्ड छवि साझा की थी, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आधा चेहरा पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर के आधे चेहरे से मिला हुआ था।
आसिम मुनीर से राहुल गांधी की तुलना
इस पोस्ट में आरोप लगाया गया था कि आपरेशन सिंदूर के मामले में राहुल गांधी पाकिस्तान के नरेटिव के साथ जुड़ रहे हैं। अब दोनों मामलों पर रोक लग गई है, जो उन्हें रद करने के लिए दायर याचिकाओं के बाद हुई है।
देशभर में शिकायतें दर्ज
कांग्रेस ने कर्नाटक समेत देशभर में कई शिकायतें दर्ज की हैं, जिसमें मालवीय और गोस्वामी पर ”अपराधी प्रेरित अभियान” चलाने का आरोप लगाया गया है, जिसका उद्देश्य यह अफवाह फैलाना था कि तुर्किये में स्थित इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर एक आधिकारिक कांग्रेस कार्यालय है।
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