कोर्ट में नाबालिक बेटों ने कहा, मां ने ही मेरे पिता को मारा; महिला और उसके दो प्रेमियों को हुई उम्रकैद की सजा

कोर्ट में नाबालिक बेटों ने कहा, मां ने ही मेरे पिता को मारा; महिला और उसके दो प्रेमियों को हुई उम्रकैद की सजा

श्रीनारद मीडिया, सेंट्रल डेस्‍क:

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उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। अदालत ने पति की हत्या कर शव को कुएं में फेंकने के मामले में पत्नी और उसके दो प्रेमियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश संजय के. लाल की अदालत ने सुनाया। दरअसल, नाबालिग बेटों ने मां और उसके प्रेमी के खिलाफ गवाही दी।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता प्रदीप शर्मा ने बताया कि डौकी थाना क्षेत्र के अंतर्गत 14 फरवरी 2019 को 32 साल के रामवीर की निर्मम हत्या उसकी पत्नी कुसुमा देवी ने अपने दो कथित प्रेमियों सुनील और धर्मवीर के साथ मिलकर की थी। हत्या के लिए आरोपियों ने फावड़े से वार किया था, जिससे रामवीर की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद तीनों ने सबूत मिटाने के इरादे से शव को घर के पास स्थित एक कुएं में फेंक दिया था।

इस वारदात का खुलासा तब हुआ जब ग्रामीणों को कुएं से दुर्गंध आने लगी। सूचना मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू की और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मृतक के मामा टीकाराम की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने तीन महीने के भीतर सभी सबूत इकट्ठा कर आरोप पत्र दाखिल किया।

 

इस मामले में मृतक के दो नाबालिग बेटों ने अदालत में अपनी मां और उसके प्रेमियों के खिलाफ गवाही दी। उनके बयान इस पूरे मुकदमे में निर्णायक साबित हुए। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पत्नी कुसुमा देवी, सुनील और धर्मवीर को हत्या के अपराध में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

 

इस वारदात का खुलासा तब हुआ जब ग्रामीणों को कुएं से दुर्गंध आने लगी। सूचना मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू की और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मृतक के मामा टीकाराम की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने तीन महीने के भीतर सभी सबूत इकट्ठा कर आरोप पत्र दाखिल किया।

 

इस मामले में मृतक के दो नाबालिग बेटों ने अदालत में अपनी मां और उसके प्रेमियों के खिलाफ गवाही दी। उनके बयान इस पूरे मुकदमे में निर्णायक साबित हुए। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पत्नी कुसुमा देवी, सुनील और धर्मवीर को हत्या के अपराध में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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