दो लाख से अधिक भारतीयों ने 2024 में देश की नागरिकता छोड़ी
श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क
बड़ी संख्या में हर वर्ष लाखों भारतीय नागरिकता छोड़ कर दूसरे देश में बस रहे हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि साल 2024 में भी दो लाख से अधिक लोगों ने भारत की नागरिता छोड़ी है।
हालांकि, ये आंकड़ा साल 2023 के मुकाबले कम है। बता दें कि राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में आंकड़े की जानकारी देते हुए सरकार ने बताया कि इन आंकड़ों में पिछले छह साल का डाटा शामिल है। आंकड़ों से पता चलता है कि गत वर्षों में भारतीय नागरिकता छोड़ने वालों की संख्या में इजाफा देखने को मिला है।
विदेश राज्यमंत्री ने दी जानकारी
जानकारी दें कि विदेश राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने राज्यसभा में आंकड़ा पेश करते हुए बताया कि साल 2024 में 2 लाख छह हजार, साल 2023 में 2,16, 219 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी है। इसके अलावा साल 2022 में कुल 2 लाख 25 हजार लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी है। इसके अलावा साल 2021 में 1 लाख 63 हजार से अधिक लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी है। साल 2020 की बात करें तो इस वर्ष 85 हजार लोगों ने नागरिता छोड़ी और साल 2019 में कुल 1 लाख 44 हजार लोगों ने भारतीय नागरिता छोड़ी है।
2020 के बाद नागरिता छोड़ने वालों का बढ़ रहा आंकड़ा
राज्यसभा में पेश डाटा में बताया गया कि साल 2023 में के मुकाबले साल 2024 में थोड़ी गिरावट देखने को मिला है। वहीं, बीते तीन वर्षों में ये आंकड़ा दो लाख के पार बना हुआ है।
विदेश राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने राज्यसभा में डेटा पेश किया। इसके तहत 2024 (2,06,378), साल 2023 (2,16,219), 2022 (2,25,620), साल 2021 (1,63,370), साल 2020 (85,256), साल 2019 (1,44,017) लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ने का फैसला किया है।
आंकड़ों से पता चलता है कि साल 2023 के मुकाबल 2024 में मामूली गिरावट हुई है, लेकिन बीते तीन सालों से आंकड़ा 2 लाख के पार बना हुआ है। हालांकि, 2019 के मुकाबले 2020 में ग्राफ तेजी से गिरकर महज 85 हजार पर आ गया था। इसके बाद 2021 में फिर डेढ़ लाख के पार पहुंच गया। इसके बाद अगले दो सालों तक इजाफा दर्ज किया गया।
कैसे छोड़ी जाती है नागरिकता
सरकार से पूछा गया था कि क्या नागरिकता छोड़ने का अनुरोध मानने से पहले निरीक्षण किया जाता है। इसपर सरकार ने पूरी प्रक्रिया को विस्तार से बताया है।
खबर है कि नागरिकता छोड़ने के लिए नागरिक को वेबसाइट (www.indiancitizenshiponline.nic.in) पर जाना होता है। इसके बाद उनके पासपोर्ट और अन्य अहम जानकारियों का सत्यापन किया जाता है। संबंधित विभागों में नागरिक के दस्तावेज भेजे जाते हैं। नागरिक की तरफ से दिए गए घोषणापत्र के सत्यापन के बाद नागरिकता छोड़ने का सर्टिफिकेट जारी हो जाता है।