राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर मतदाताओं ने निर्भीक होकर मतदान करने का लिया शपथ!

राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर मतदाताओं ने निर्भीक होकर मतदान करने का लिया शपथ!

श्रीनारद मीडिया, सिसवन, सीवान (बिहार):

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सीवान जिले के सिसवन प्रखंड क्षेत्र के बघौना पंचायत के मतदान केंद्र संख्या 163,164, 167, 168 और 169 पर शनिवार को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया।

इस दौरान मतदान केंद्र के BLOs (मतदान स्तरीय पदाधिकारीयो) के द्वारा मतदाताओं को निर्भीक होकर निश्चित रूप से मतदान करने हेतु जागरूक किया। वहीं 18 वर्ष पूरा करने वाले नए मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए तय प्रणाली जैसे ऑनलाइन और ऑफलाइन के तरीके भी बताए गए। वहीं मौजूद मतदाताओं के बीच पंपलेट बांटे गए तथा निश्चित रूप से मतदान करने के लिए शपथ भी दिलवाया गया।

इस दौरान बीएलओ अखिलेश्वर कुमार ने बताया कि जिन युवक और युवतियों की उम्र 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष पूरे हो गए है वे फॉर्म 6 भर कर अपने क्षेत्र के बीएलओ को दे सकते है। वही अब घर बैठे ऑनलाइन पोर्टल पर या मोबाइल ऐप के द्वारा भी नाम मतदाता सूची में दर्ज करवा सकते है।

वहीं बीएलओ राजू तिवारी ने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि सभी मतदाता प्रत्येक निर्वाचन में अपना अमूल्य मतदान जरूर करें ताकि राष्ट्र के निर्माण में उनका सहयोग पूर्णरूपेण हो सके। वहीं चंद्रदीप सिंह ने कहा कि लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखें तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन या दबाव से प्रभावित हुए बिना अपने मताधिकार का प्रयोग करें।

उपरोक्त शपथ एवं जागरूकता अभियान में BLOs (मतदान स्तरीय पदाधिकारीयो) नागेंद्र कुमार महतो, सहित ग्रामीण हीरालाल महतो, नन्द जी माँझी, दिलचंद महतो, सुदर्शन मांझी, सूरदास मांझी सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे।

थाना परिसर में जनता दरबार का आयोजन

श्रीनारद मीडिया, सीवान (बिहार):

सिसवन थाना परिसर में शनिवार को जनता दरबार का आयोजन कर भूमि से जुड़े दो मामला का निपटारा सिसवन अंचलाधिकारी पंकज कुमार ने किया।

इस संबध में अंचल कर्मियों ने जानकारी दी।अंचल कर्मियों ने बताया कि प्रखंड क्षेत्र के कई जगहों से लोगों ने जमीन से संबंधित विवाद निपटारा करने को लेकर आवेदन दिया था।

वही आवेदन के आधार पर दोनों पक्षों को नोटिस का शनिवार को थाना परिसर में उपस्थित होने को लेकर कहा गया था जहां पर कागजातों के आधार पर आपसी सहमति बनाते हुए भूमि से जुड़े मामलों का निपटारा किया गया।

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