पदोन्नति की राह देख रहे पंचायत शिक्षकों में हाईकोर्ट के निर्णय से छाई खुशी
हाईकोर्ट के आदेश का शीघ्र पालन करे शिक्षा विभाग: उदयशंकर गुड्डू
श्रीनारद मीडिया, के के सिंह, सेंगर, सारण (बिहार):
बिहार राजकीयकृत प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष उदयशंकर गुड्डू ने पटना हाईकोर्ट द्वारा नियोजित शिक्षकों के पक्ष में दिए गए ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत किया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पंचायत एवं प्रखंड शिक्षक, जिन्होंने 12 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली है, उन्हें स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के पद पर पदोन्नति का लाभ दिया जाना चाहिए।
संघ अध्यक्ष ने कहा कि बिहार पंचायती राज प्रारंभिक सेवा नियमावली 2012 एवं 2020 दोनों में ही 12 वर्ष की सेवा के बाद कालबद्ध प्रोन्नति का प्रावधान है। इसके बावजूद राज्य सरकार की लापरवाही से योग्यताधारी शिक्षक पदोन्नति से वंचित रह गए थे। कोर्ट ने यह भी माना कि समान कार्य करने वाले शिक्षकों को वेतन और सेवाशर्तों में भेदभाव करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है।
प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से संघ अध्यक्ष ने कहा कि हाईकोर्ट के इस निर्णय से हजारों पंचायत एवं प्रखंड शिक्षक लाभान्वित होंगे, जो लंबे समय से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने शिक्षा विभाग से मांग की कि विधानसभा चुनाव से पहले इस आदेश पर शीघ्र अमल कर पात्र शिक्षकों की सूची तैयार की जाए ताकि पंचायत स्तर के शिक्षक मानसिक रूप से सशक्त हो सकें और शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहे।
इस अवसर पर संघ के प्रदेश महासचिव तसौवर हुसैन, उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह, डॉ. राजेश यादव, सचिव सुनील तिवारी समेत संघीय नेता जगनंदन सिंह, उमेश प्रसाद यादव, संजय सिंह चुन्नू, संजीव श्रीवास्तव, अजय यादव, गौतम सिंह आदि पदाधिकारियों ने भी खुशी जताई और सरकार से आदेश के त्वरित क्रियान्वयन की मांग की।
यह जानकारी संघ के मीडिया प्रभारी अमित प्रकाश ने दी।
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