सीवान शहर में दिन में बड़े वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध

सीवान शहर में दिन में बड़े वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध

शहर में निरंतर जाम की समस्या के निवारण के लिए जिलाधिकारी ने जारी किया फरमान

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श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क

सीवान नगर में निरंतर लगने वाले भीषण जाम से आम जनता परेशान है। इस जनसमस्या के निवारण के लिए सिवान के नवागत जिला पदाधिकारी श्री विवेक रंजन मैत्रेय संजीदगी से प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार को एक सख्त आदेश जारी करते हुए डी एम ने कहा है कि नगर में दिन में बड़े वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है।

जिला पदाधिकारी के आदेश में बताया गया है कि नगर परिषद, सीवान क्षेत्रान्तर्गत बबुनिया मोड-फतेहपुर बाईपास तरवारा मोड़ तक जाने वाले पथ में सरकारी/निजी बस संचालकों द्वारा यत्र-तत्र बस पड़ाव कर यात्रियों को चढ़ाया एवं उतारा जाता है, जिसके कारण अनावश्यक ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है और आमजनों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

उक्त के आलोक में जिला दण्डाधिकारी ने सीवान मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-115 एवं बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा-12 के तहत सरकारी / निजी बस को नो इन्ट्री की अवधि (प्रातः 08.00 बजे से 08.00 बजे रात्रि तक) में शहर में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया है।

नगर परिषद्, सीवान क्षेत्र में बबुनिया मोड़-फतेहपुर बाईपास तरवारा मोड तक जाने वाले पथ में सरकारी/निजी बस का परिचालन नो इन्ट्री की अवधि में पूर्णतः वर्जित रहेगा।

शहर में प्रवेश करने हेतु सरकारी / निजी बस वैशाखी मोड़-छोटपुर बाईपास मोड-गोपालगंज मोड़-ललित बस स्टैण्ड मार्ग से परिचालन कर सकते हैं। शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित वाहनों पर यह नियम लागू नहीं रहेगा।

जिला परिवहन पदाधिकारी, सीवान, पुलिस उपाधीक्षक, यातायात, सीवान एवं परिवहन/ट्रैफिक कार्यालय के सभी प्रवर्तन पदाधिकारी को उपर्युक्त दिशा-निर्देश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करवाने का सख्त आदेश दिया गया है। जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

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