सारण पुलिस ने कुरियर कम्पनी एवं राहगीरों से लूट-पाट करने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़

सारण पुलिस ने कुरियर कम्पनी एवं राहगीरों से लूट-पाट करने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़

लूटी गयी सामग्री एवं हरवे हथियार के साथ 04 अपराधकर्मियों को किया  गिरफ्तार

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श्रीनारद मीडिया, छपरा (बिहार):

सारण जिला के मुफ्फसिल एवं गरखा थानान्तर्गत दो अलग-अलग तिथियों में लूट की घटना कारित की गयी थी। जिस संदर्भ में मुफ्फसिल थाना कांड सं0- 63/25 एवं गरखा थाना कांड सं0 95/25 प्रतिवेदित कराते हुए घटना के त्वरित उद्‌भेदन हेतु पुलिस अधीक्षक, सारण के निर्देशानुसार एस०आई०टी० टीम का गठन किया गया। उक्त दोनों घटनाओं के अनुसंधान के क्रम में संकलित आसूचना / तकनिकी साक्ष्यों के आधार पर 04 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अपराधकर्मियों के पास से उक्त घटनाओं में लूटी गयी सामग्री व 01 देशी कट्टा, 01 जिन्दा कारतुस एवं 03 चाकू बरामद किया गया है। उक्त अपराधकर्मियों के द्वारा दोनों घटनाओं में अपनी संलिप्ता स्वीकार की है। इस संबंध में अलग से मुफ्फसिल थाना कांड सं0 125/25, दिनांक-21.02.25, धारा-317(2)/317 (4)/317 (5) बी०एन०एस० एवं 25 (1-बी) ए/26/35 आर्म्स एक्ट दर्ज कर अग्रतर विधि-सम्मत कार्रवाई की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम एवं पता :-

1. रवि कुमार, पिता मनोज कुमार साह, साकिन जमुना मुसेहरी, थाना मुफ्फसिल, जिला- सारण।

2. बिट्टू कुमार, पिता शर्मा राय, साकिन जमुना मुसेहरी, थाना मुफ्फसिल, जिला सारण। 3. पंकज कुमार, पिता शंभु प्रसाद, साकिन एकमा हंसराजपुर थाना एकमा, जिला- सारण।
4. प्रियांशु कुमार, पिता- रामाधार शर्मा, साकिन- रामकोलवा, थाना मुफ्फसिल, जिला- सारण।

गिरफ्तार अभियुक्तों का अबतक का ज्ञात अपराधिक इतिहास :-

1. रवि कुमार

1. नगर थाना कांड सं0-215/24, दिनांक-02.04.24, धारा 379 भा०द०वि०।

2. बिदु कुमार

1. डोरीगंज थाना कांड सं0-93/24, दिनांक 11.04.24, धारा 379/411 भा०द०वि०।

3. पंकज कुमार

1. एकमा थाना कांड सं0-440/22, दिनांक 12.11.22, धारा 379/511/34 भा०द०वि०।

जप्त/बरामद सामानों की विवरणी :-

1. देशी कट्टा-01. 2. जिंदा कारतुस-01, 3. चाकू-03, 4. लूटा हुआ मोबाइल-02. 5. चोरी की मोटरसाइ‌किल-02.

6. सोना जैसा दिखने वाला गले का चेन-01

टीम में शामिल पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी :-

1. थानाध्यक्ष मुफ्फसिल थाना एवं थाना के अन्य कर्मी।

2. थानाध्यक्ष गरखा थाना एवं थाना के अन्य कर्मी।

3. जिला आसूचना इकाई के पदाधिकारी एवं कर्मी।

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