गैंगस्टर एक्ट में कुर्क होगी सपा नेता गुलशन यादव की करोड़ों की संपत्ति
राजा भइया के खिलाफ लड़ चुके हैं चुनाव
श्रीनारद मीडिया, यूपी डेस्क:
उत्तर प्रदेश के बड़के जिले प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष गुलशन यादव पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है।डीएम ने उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के तहत गुलशन यादव की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है।
जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी के आदेश के अनुसार, गुलशन यादव की 7 करोड़ 15 हजार 502 रुपये की संपत्ति को कुर्क किया जाएगा।इसमें गुलशन यादव के लग्जरी वाहन, आवासीय जमीन और अन्य चल-अचल संपत्ति आदि शामिल है।गुलशन यादव के खिलाफ कुंडा,मानिकपुर सहित कई थानों में हत्या,हत्या का प्रयास,रंगदारी,गुंडा एक्ट, आर्म्स एक्ट, विस्फोट अधिनियम व गैंगस्टर जैसे 53 मामले दर्ज हैं।गुलशन यादव 2022 में राजा भइया के खिलाफ कुंडा विधानसभा से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं।
बता दें कि गुलशन यादव सपा दो बार कुंडा विधानसभा से रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया के खिलाफ विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं।दोनों चुनाव में गुलशन यादव को हार का सामना करना पड़ा था।गुलशन कभी राजा भैया के साथ हुआ करते थे,लेकिन सियासत की वजह से राजा भइया और गुलशन यादव की राहें अलग हो गईं।
चुनाव के समय में राजा भइया और गुलशन यादव के बीच तल्ख बयानबाजी भी देखने को मिली थी।ताजा मामला नगर कोतवाली,कुंडा और मानिकपुर कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा है।प्रशासन ने गुलशन यादव को गैंगलीडर मानते हुए उसके खिलाफ यह कार्रवाई की है।इस कार्रवाई से प्रशासन का अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख साफ दिखाई दे रहा है।प्रशासन की इस कार्रवाई से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है।वहीं स्थानीय स्तर पर इसे कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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