राज्य अपीलीय प्राधिकार ने पंचायत शिक्षक के नियोजन रद्द करने का आदेश दिया

राज्य अपीलीय प्राधिकार ने पंचायत शिक्षक के नियोजन रद्द करने का आदेश दिया
श्रीनारद मीडिया, एम सावर्ण, भगवानपुर हाट, सीवान (बिहार):

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राज्य अपीलीय प्राधिकार ने प्रखंड के शंकरपुर पंचायत स्थित नया प्राथमिक विद्यालय कोइरगांवा टोले मिश्रवलिया में पदस्थापित शिक्षक का नियोजन रद्द करने का आदेश पंचायत नियोजन इकाई के सचिव को दिया है।

प्राधिकार ने सारण जिले के लहलादपुर प्रखंड के हरपुर कोठी गांव निवासी जयप्रकाश तिवारी द्वारा प्रखंड के मुंदीपुर गांव निवासी प्रवीण कुमार के खिलाफ राज्य अपीलीय प्राधिकार पटना में दर्ज कराए गए वाद पर संज्ञान लेते हुए 29 जून को यह आदेश दिया है। प्राधिकार ने नियमानुकूल कार्रवाई करते हुए अब तक दी गई वेतन की राशि को भी वसूलने का निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया है।

उक्त मामले में हरपुर कोठी गांव निवासी जयप्रकाश तिवारी ने राज्य अपीलीय प्राधिकार पटना में एक अपील दायर किया था। उन्होंने शिक्षक प्रवीण कुमार को बर्खास्त करने और खुद के नियोजन को लेकर अपील दायर किया था।

उनका कहना था कि ग्राम पंचायत राज शंकरपुर में वर्ष 2006 में वे आवेदक थे और उनका प्राप्तांक शिक्षक प्रवीण कुमार से अधिक था। लेकिन उनकी दावेदारी को दरकिनार करते हुए नियोजन इकाई ने प्रवीण कुमार का नियोजन वर्ष 2016 में कर लिया।

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