सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अब जज के खिलाफ नहीं एक्शन ले पायेंगे लोकपाल

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अब जज के खिलाफ नहीं एक्शन ले पायेंगे लोकपाल

श्रीनारद मीडिया, सेंट्रल डेस्‍क:

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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को लोकपाल के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें एक मौजूदा हाई कोर्ट जज के खिलाफ शिकायतों पर विचार करने की बात कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे “बहुत परेशान करने वाला” बताते हुए इस आदेश को स्थगित कर दिया।

जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली एक विशेष पीठ ने केंद्र और अन्य को नोटिस जारी कर लोकपाल द्वारा 27 जनवरी को पारित आदेश पर उनके जवाब मांगे हैं।

 

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए कार्यवाही की थी। पीठ में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अभय एस ओका भी शामिल हैं।

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