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सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म नप में जमा करवाए टैक्स धारक : डा. वैशाली शर्मा  - श्रीनारद मीडिया

सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म नप में जमा करवाए टैक्स धारक : डा. वैशाली शर्मा 

सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म नप में जमा करवाए टैक्स धारक : डा. वैशाली शर्मा

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श्रीनारद मीडिया, वैद्य पण्डित प्रमोद कौशिक, कुरूक्षेत्र (हरियाणा):

नवनियुक्त जिला नगर आयुक्त ने लोगों से की समय पर टैक्स भरने की अपील, आमजन से प्राप्त टैक्स से विकास कार्यों पर किया जाता है खर्च।

नवनियुक्त जिला नगर आयुक्त डा. वैशाली शर्मा ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने वाले लोगों को टैक्स भरने में आने वाली परेशानी को देखते हुए मंगलवार को आदेश जारी करते हुए कहा कि ऐसे लोग अपना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म नगर परिषद कार्यालय थानेसर में जमा करवा सकते है।

जिस किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी टैक्स भरने में कोई त्रुटि हो, जिनमें प्रॉपर्टी आईडी में नाम पता गलत होना, नाम दुरुस्त करना, इसके अलावा एरिया दुरुस्त करवाना, प्रॉपर्टी नेचर, प्रॉपर्टी टैक्स डेवलपमेंट व गार्बेज चार्ज में अगर कहीं कोई दिक्कत है, तो वह अपना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरकर नगर परिषद के कमरा नंबर 13 में जमा करवा सकता है। जिसे समय रहते उक्त व्यक्ति की परेशानी को दूर किया जा सके।

डीएमसी डा. वैशाली शर्मा ने कहा कि इन त्रुटियों को ठीक करवाने के लिए संबंधित व्यक्ति अपने साथ दस्तावेजों के रूप में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री, स्वयं का आधार कार्ड, जमीन की जमाबंदी व इंतकाल इत्यादि दस्तावेज अपने साथ लेकर आएं, ताकि समय रहते समय पर उनकी इस परेशानी को दूर किया जा सके। यदि आपके सभी टैक्स और सभी जानकारियां ठीक है तो आपको एक सेल्फ वेरिफिकेशन फॉर्म भरकर नगर परिषद के रूम नंबर 13 में आकर जमा करवाए। क्योंकि इसके बाद ही टैक्स भरने वाले धारक को सरकार के द्वारा दी गई प्रॉपर्टी टैक्स में छूट का लाभ मिल सकेगा।

उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी तय समय पर अपना टैक्स भरे, क्योंकि टैक्स से होने वाली आय आम जनता के विकास कार्य पर ही खर्च की जाती है जिसका फायदा सीधा लोगों तक ही पहुंचता है। जो लोग टैक्स समय पर नहीं भरते हैं उन लोगों पर नियम अनुसार नोटिस भेजने व अन्य कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेवार होंगे। इस अवसर पर उनके साथ है नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी देवेंद्र नरवाल भी मौजूद थे।

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