राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष कल आंदर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद होगी पेश
मामला वार्ड दो के पार्षद को निलंबित करने पर राज्य निर्वाचन आयोग ने दिया है नोटिस
श्रीनारद मीडिया, सीवान (बिहार):
सीवान जिला के आंदर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद सह अध्यक्ष चंद्रावती देवी को राज्य निर्वाचन आयोग ने नोटिस देकर 17 जुलाई 25 को अपना पक्ष स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से रखने का निदेश दिया है।
बताते चले कि नगर अध्यक्ष चंद्रावती देवी ने वार्ड 2 के पार्षद अब्दुल हसन को निलंबित कर दिया है, और निलंबित करने का कारण भी स्पष्ट भी नहीं किया है। इस मामले को लेकर वार्ड पार्षद अब्दुल हसन ने राज्य निर्वाचन में इसकी शिकायत की।
मामले को संज्ञान लेते हुए राज्य निवार्चन आयोग के विशेष कार्य पदाधिकारी ने जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी नगरपालिका सीवान को पत्र देकर चंद्रावती देवी को वाद पत्र एवं नोटिस का तामिला दिनांक 26-6-25 तक कराने का निदेश दिया था। इस आलोक में जिला पंचायत राज पदाधिकारी ने अपने पत्रांक 1646 दिनांक 16-6-25 के द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत आंदर को वाद संख्या 23/2025 अब्दुल हसन बनाम चंद्रावती देवी की सुनवाई तिथि 17 जुलाई को 3-30 बजे अपराहन में होने का निदेश दिया था।
अब देखना है कि राज्य निर्वाचन आयोग इस मामले में क्या फैैसला देता है।
मिली जानकारी के अनुसार आंदर नगर पंचायत में विकास कार्यों के क्रियान्वयन में लूट मची है। मानक के अनुसार कोई भी योजना का क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, जिससे नगर वासियों में आक्रोश है।
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