सीवान में हत्या मामले के दो आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
श्रीनारद मीडिया, स्टेट डेस्क:
सीवान दशम अपर जिला एव सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार त्रिपाठी की अदालत ने हत्या मामले के दो आरोपितों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड भी लगाया है। मामले के लोक अभियोजक प्रमील कुमार उर्फ गोप बाबू ने बताया कि घटना 12 जनवरी 2019 की है। घटना के संबंध में जिले के मैरवा थाना क्षेत्र के छोटका माझा गांव के धर्मेंद्र यादव ने स्थानीय मैरवा थाने में प्राथमिकी दर्ज करा कर गांव के ही लोगों को आरोपित किया था।
दर्ज प्राथमिकी में कहा गया था कि भूमि विवाद को लेकर आरोपितों से हाथापाई हुई। इसमें आरोपित लाठी, डंडा ,फरसा व राइफल से लैस होकर आए तथा दिलीप यादव ने राइफल से जान मारने की नीयत से कृष्ण यादव पर गोली चलाया, जो गोली उसके कनपटी के बगल में माथे पर लगी खून बहने लगा तथा वह जख्मी होकर के जमीन पर गिर गया। मनु यादव को भी जख्मी कर दिया गया।
जख्मी कृष्ण यादव को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाने के क्रम में रास्ते में ही कृष्ण यादव की मौत हो गई। न्यायालय ने विचारण के दौरान आरोपित दिलीप यादव व गीता देवी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, प्रत्येक आरोपित पर 44 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता वीरेंद्र यादव ने बहस में हिस्सा लिया था।
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