सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को राहत दी है!

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मामला 2019 में अमित शाह के खिलाफ की गई कथित अपमानजनक शब्द का है

श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को राहत दी है। साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान चायबासा में राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह को लेकर टिप्पणी की थी। टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया था।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने गांधी की अपील पर जवाब मांगते हुए झारखंड सरकार और भाजपा नेता को नोटिस जारी किया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने आज ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी है।

चायबासा में राहुल गांधी ने अमित शाह को लेकर की थी टिप्पणी

BJP अध्यक्ष अमित शाह को हत्यारा कहने वाले बयान पर BJP कार्यकर्ता ने केस दर्ज किया था। भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा ने शाह के खिलाफ कथित टिप्पणी के लिए 2019 में गांधी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। मामला निरस्त करने से झारखंड HC मना कर चुका है। 2019 में चुनावी रैली के दौरान चाईबासा में अपने एक सार्वजनिक भाषण के दौरान राहुल गांधी ने कथित तौर पर शाह के लिए ‘हत्यारा’ शब्द का प्रयोग किया था।

विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मानहानि के मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को राहत देते हुए, झारखंड के निचली अदालत में लंबित मामले की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। कांग्रेस नेता गांधी के खिलाफ मानहानि का यह मामला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर 2019 में दाखिल किया गया था।

जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने रांची उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दाखिल कांग्रेस नेता गांधी की अपील पर सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश पारित किया है। उन्होंने उच्च न्यायालय के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें उनके खिलाफ निचली अदालत में लंबित मानहानि मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था। पीठ ने अपीलकर्ता गांधी को अंतरिम राहत देते हुए उनके खिलाफ निचली अदालत में लंबित कार्यवाही पर रोक लगा दी। इसके साथ ही, पीठ ने मामले में झारखंड सरकार और मामले में शिकायतकर्ता व भाजपा नेता नवीन झा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

अदालत में लंबित मानहानि मामले में लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले चाईबासा में एक रैली में अपने भाषण में कथित तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री शाह के लिए ‘हत्यारा शब्द का इस्तेमाल करने का आरोप गया है। इस मामले की सुनवाई शुरू होने पर याचिकाकर्ता गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पीठ से कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऐसे कई फैसले हैं, जिनमें साफ कहा गया है कि केवल पीड़ित व्यक्ति ही आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज करा सकता है। उन्होंने कहा कि मानहानि की शिकायत किसी प्रॉक्सी व्यक्ति द्वारा दाखिल नहीं किया जा सकता है।

अपील में गांधी ने रांची उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ जारी कार्यवाही को रद्द करने की मांग वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। कांग्रेस सांसद ने निचली अदालत के के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय से राहत नहीं मिलने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। निचली अदालत ने शिकायतकर्ता और गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद कांग्रेस नेता गांधी के खिलाफ समन जारी कर उन्हें अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था।

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